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आम्रपाली निदेशकों से पूछताछ के लिए ED को सुप्रीम कोर्ट की इजाजत

आम्रपाली होम बायर्स मामले में सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने निदेशकों से पूछताछ के लिए ईडी को इजाजत दे दी है. कोर्ट ने कहा कि पूछताछ के बाद निदेशकों को जेल भेज दिया जाएगा.

Updated on: 13 Jan 2020, 06:35 PM

नई दिल्ली:

आम्रपाली होम बायर्स मामले में सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) सोमवार को कंपनी के CMD अनिल शर्मा और दो अन्य लोगों को कस्टडी में लेकर उनसे पूछताछ की प्रवर्तन निदेशालय (Enforcement Directorat) को इजाजत दे दी है. सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि पूछताछ के बाद इन्हें फिर से जेल में वापस भेज दिया जाएगा. प्रवर्तन निदेशालय अनिल शर्मा के अलावा दो अन्य लोगों में शिव प्रिया और अजय कुमार से भी पूछताछ करेगा.

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पूछताछ के बाद भेजे जाएंगे जेल
इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय को आदेश दिया कि सभी निदेशकों को तत्काल कस्टडी में ले लिया जाए. इसके साथ ही कोर्ट ने कहा कि जब प्रवर्तन निदेशालय की पूछताछ पूरी हो जाए तो सभी को मंडावली जेल में शिफ्ट कर दिया जाए.

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17 फरवरी को होगी अगली सुनवाई
आम्रपाली मामले में सुप्रीम कोर्ट ने भुनेश्वर ऑथरिटी, रायपुर ऑथरिटी, रॉयल गोल्फ, कॉरपोरेशन बैंक को 3 से 6 हफ्ते में बकाया राशि जमा करने को कहा है. साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने एनबीसीसी (NBCC) को कंस्ट्रक्शन काम में तेजी लाने, 61 करोड़ के अलावा 40 करोड़ और देने का भी आदेश दिया है. कोर्ट ने कंपनी के सभी 7 प्रोजक्ट के टेंडर जारी कर काम शुरू करने के निर्देश भी दिए हैं. कोर्ट इस मामले में अगली सुनवाई 17 फरवरी को करेगा.