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चुनाव में बाधा पहुंचाने के लिए AAP विधायक मनोज कुमार को 3 महीने की सजा

आम आदमी पार्टी (AAP)के विधायक मनोज कुमार को सरकारी काम में बाधा डालने के लिए दोषी ठहराया गया है. दिल्ली की विशेष सांसद/विधायक कोर्ट ने मनोज कुमार को 3 महीन की सजा और 10 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है.

Updated on: 25 Jun 2019, 03:52 PM

नई दिल्ली:

आम आदमी पार्टी (AAP) के विधायक मनोज कुमार को सरकारी काम में बाधा डालने के लिए दोषी ठहराया गया है. दिल्ली की विशेष सांसद/विधायक कोर्ट ने मनोज कुमार को 3 महीन की जेल और 10 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है. हालांकि आदेश को चुनौती देने के लिए विधायक मनोज कुमार को जमानत दे दी गई है.

बता दें कि विधायक मनोज कुमार को 2013 में हुए विधानसभा चुनाव की प्रक्रिया में बाधा डालने के मामले में दोषी पाया गया है. राउज एवेन्यू की विशेष अदालत ने मनोज कुमार को दोषी करार देते हुए 25 जून को सजा पर बहस के लिए मुकर्रर किया था.

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