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गार्गी कॉलेज छेड़छाड़ मामले में जांच की मांग वाली याचिका पर केन्द्र, CBI से जवाब तलब

दिल्ली उच्च न्यायालय ने गार्गी कॉलेज में छात्राओं के साथ कथित छेड़छाड़ की घटना की अदालत की निगरानी में सीबीआई जांच की मांग करने वाली याचिका पर सोमवार को केन्द्र सरकार और एजेन्सी से जवाब मांगा.

Updated on: 17 Feb 2020, 12:29 PM

दिल्ली:

दिल्ली उच्च न्यायालय ने गार्गी कॉलेज में छात्राओं के साथ कथित छेड़छाड़ की घटना की अदालत की निगरानी में सीबीआई जांच की मांग करने वाली याचिका पर सोमवार को केन्द्र सरकार और एजेन्सी से जवाब मांगा. यह कथित छेड़खानी पिछले हफ्ते कॉलेज में एक सांस्कृतिक समारोह के दौरान हुई थी. न्यायमूर्ति जी. एस. सिस्तानी और न्यायमूर्ति सी. हरिशंकर की एक पीठ ने वकील एम.एल शर्मा की ओर से दायर याचिका पर केन्द्र और केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को नोटिस जारी किया है.

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उच्चतम न्यायालय के शर्मा की याचिका पर सुनवाई करने से इनकार करने और उसे उच्च न्यायालय जाने का आदेश देने के बाद गुरुवार को उन्होंने यह याचिका दायर की थी. अधिवक्ता एवं याचिकाकर्ता एम. एल. शर्मा ने याचिका में कॉलेज के सीसीटीवी कैमरों के सारे फुटेज और सभी वीडियो रिकॉर्डिंग सुरक्षित रखने की मांग की है.

गार्गी कॉलेज में ‘फेस्ट’ के दौरान छह फरवरी को छात्राओं के साथ हुई कथित छेड़खानी के मामले में बुधवार को 10 लोगों को गिरफ्तार किया गया. पुलिस ने बताया कि मामले की जांच करने और संदिग्धों की पहचान करने के लिए पुलिस की 11 से ज्यादा टीमें उपलब्ध तकनीकी ब्योरों का विश्लेषण कर रही हैं और जगह-जगह तलाशी ली जा रही है.

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दिल्ली पुलिस ने इस घटना के सिलसिले में 10 फरवरी को प्राथमिकी दर्ज की थी. गार्गी कॉलेज में छह फरवरी को आयोजित ‘रेविएरा’ फेस्ट में पुरुषों का एक समूह घुस आया और छात्राओं के साथ बदसलूकी की.