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अरविंद केजरीवाल और 'आप' के तीन अन्य नेता मानहानि मामले में आरोपी के रूप में तलब

केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के अन्य नेताओं दिलीप पांडे, सुरेन्दर सिंह तथा अमानतुल्ला खान को सात अगस्त को अदालत में पेश होने के लिये कहा है

Updated on: 26 Jul 2019, 01:30 AM

नई दिल्ली:

दिल्ली की एक अदालत ने भाजपा नेता करन सिंह तंवर की ओर से दायर मानहानि की शिकायत पर मुख्यमंत्री केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के तीन अन्य नेताओं को आरोपी के तौर पर तलब किया है. अदालत ने कहा है कि उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू करने के लिये पर्याप्त आधार हैं. अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट समर विशाल ने केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के अन्य नेताओं दिलीप पांडे, सुरेन्दर सिंह तथा अमानतुल्ला खान को सात अगस्त को अदालत में पेश होने के लिये कहा है. साथ ही यह भी कहा कि उनके द्वारा लगाए गए आरोप "प्रथम दृष्टया" मानहानिकारक हैं.

तंवर ने आरोप लगाया था कि आप नेताओं ने 19 मई 2016 को संवाददाता सम्मेलन कर नयी दिल्ली नगरपालिका परिषद के विधि अधिकारी एम एम खान की हत्या के संबंध में उनपर झूठे और मानहानिकारक आरोप लगाए थे.अदालत ने 23 जुलाई के अपने आदेश में कहा, "प्रतिवादियों द्वारा लगाए गए आरोप प्रथम दृष्टया मानहानिकारक हैं और शिकायतकर्ता करन सिंह तंवर को एक व्यथित व्यक्ति बताया गया.

लिहाजा इस बात को ध्यान में रखते हुए प्रतिवादियों अरविंद केजरीवाल, दिलीप पांडे, सुरेंदर सिंह और अमानतुल्लाह खान के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 500 (मानहानि) के तहत कार्रवाई शुरू करने के लिए पर्याप्त आधार मौजूद हैं. आदेश में कहा गया है कि अरविंद केजरीवाल, दिलीप पांडे, सुरेंदर सिंह और अमानतुल्ला खान को आईपीसी की धारा 500 के तहत मानहानि के अपराध में तलब किया जाता है.