फोन टेपिंग मामले में आरोपी IPS अफसर मुकेश गुप्ता और रजनेश सिंह का निलंबन बढ़ा
फोन टेपिंग मामले में आरोपी बनाए गए आईपीएस मुकेश गुप्ता और रजनेश सिंह के निलंबन की अवधि बढ़ा दी गई है.
नई दिल्ली:
फोन टेपिंग मामले में आरोपी बनाए गए आईपीएस मुकेश गुप्ता और रजनेश सिंह के निलंबन की अवधि बढ़ा दी गई है. गृह विभाग ने आदेश जारी कर निलंबन की अवधि छह महीने के लिए बढ़ा दी है. बता दें कि दोनों आईपीएस अधिकारी पर नान घोटाला मामले में जान बूझकर जांच की दिशा बदलने का आरोप हैं. इस मामले में ईओडब्ल्यू ने मुकेश गुप्ता औऱ रजनेश सिंह के खिलाफ धारा 166, 166 A,(B) 167, 193, 194, 196, 201, 218, 466, 467, 471, 120B तथा भारतीय टेलिग्राफ़ एक्ट 25, 26 सहपठित धारा 5 (2) के तहत मामला पंजीबद्ध किया है.
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ईओडब्ल्यू में एफआईआर दर्ज होने के बाद राज्य शासन ने अखिल भारतीय सेवा (अनुशासन तथा अपील) नियम 1969 के नियम 3(1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 9 फरवरी 2019 को मुकेश गुप्ता और रजनेश सिंह को निलंबित किया था. बाद में निलंबन की समीक्षा के दौरान अखिल भारतीय सेवा (अनुशासन तथा अपील) नियम 1969 के नियम 3(8) (बी) के तहत 9 अप्रैल 2019 को निलंबन की अवधि 120 दिनों तक के लिए बढ़ा दी गई थी.
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गृह विभाग ने नियम 3(8) (सी) की अनुसूची शेड्यूल 1(बी) के प्रावधान के तहत गठित समीक्षा समिति ने एक बार मुकेश गुप्ता और रजनेश सिंह के निलंबन की अवधि को बढ़ाने की अनुशंसा की थी, जिसके बाद निलंबन अवधि में 180 दिनों की वृद्धि की गई है.
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