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RJD सुप्रीमो लालू यादव अब सप्ताह में तीन दिन अपने वकील से कर सकेंगे मुलाकात, कोर्ट ने दी इजाजत

लालू यादव की 16 जनवरी को चारा घोटाले से जुड़े डोरण्डा कोषागार से 139 करोड़, 35 लाख रुपये की अवैध निकासी के मामले में केन्द्रीय जांच ब्यूरो की विशेष अदालत में पेशी हुई थी.

Updated on: 24 Jan 2020, 09:41 PM

नई दिल्ली:

राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष एवं बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव को शुक्रवार को अदालत ने अपने वकील से सप्ताह में तीन बार मिलने की इजाजत दे दी. लालू के वकील प्रभात कुमार ने यह जानकारी देते हुए बताया कि चारा घोटाले के मुकदमे के सिलसिले में वह इस सप्ताह भी लालू से रिम्स में बुधवार, गुरुवार और आज शुक्रवार को मिले. लालू से केस की तैयारी के सिलसिले में मुलाकात की अनुमति के लिए उन्होंने सीबीआई की विशेष अदालत से अनुरोध किया था जिसे आज उसने स्वीकार कर लिया. लालू यादव की 16 जनवरी को चारा घोटाले से जुड़े डोरण्डा कोषागार से 139 करोड़, 35 लाख रुपये की अवैध निकासी के मामले में केन्द्रीय जांच ब्यूरो की विशेष अदालत में पेशी हुई थी.

उस दिन सीबीआई की सुधांशु कुमार शशि की विशेष अदालत में लालू प्रसाद यादव का बयान दर्ज किया गया था. सोलह जनवरी को विशेष न्यायाधीश सुधांशु ने लालू से कुल 32 सवाल पूछे थे जिनका लालू यादव ने अपने अंदाज में जवाब दिया था और दावा किया था कि इस मामले में उन्हें जो लोग गलत मिले उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने के उन्होंने ही निर्देश दिये थे और बाद में स्वयं उन्हें इसमें फंसाया गया. लालू ने दावा किया था कि वह इस घोटाले में कहीं से भी शामिल नहीं हैं. लालू ने दावा किया कि उन्होंने स्वयं इस मामले में दोषियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने के निर्देश दिये थे.

जहां तक पशुपालन विभाग के अधिकारी एसबी सिन्हा को सेवा विस्तार दिये जाने का प्रश्न है वह उन्होंने विभाग के नियमों के अनुसार ही दिया था. इस मामले में उन्होंने कोई पक्षपात नहीं किया था डोरण्डा मामले में लगभग तीन घंटे तक चली लालू की गवाही 16 जनवरी को पूर्ण हो गयी थी. यह रांची में लालू के खिलाफ चारा घोटाले का पांचवां और अंतिम मामला है. इससे पूर्व अन्य सभी चार मामलों में लालू के खिलाफ सीबीआई की विशेष अदालतें अपना फैसला सुना चुकी हैं और सभी मामलों में लालू को चौदह वर्ष से लेकर साढ़े तीन वर्ष तक की कैद और जुर्माने की सजा सुनायी जा चुकी है और फिलहाल वह न्यायिक हिरासत में रिम्स अस्पताल में भर्ती हैं जहां उनका इलाज चल रहा है.

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लालू का इलाज कर रहे चिकित्सक डीके झा ने कहा कि लालू का स्वास्थ्य ठीक है जिसके चलते उन्हें अदालत में पेश होने के लिए फिट घोषित किया गया. चारा घोटाले में लालू के खिलाफ छठां और अंतिम मामला बिहार के भागलपुर में चल रहा है. घोटाले के इस मामले में कुल 575 गवाह हैं और इस मामले में 111 आरोपी हैं. सीबीआई के जांच अधिकारी ने बताया कि इस मामले में पहले सीबीआई ने 170 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी लेकिन जांच के दौरान अन्य के खिलाफ सबूत नहीं पाये गये. इस मामले में 11 बक्सों में बंद एक हजार से अधिक कागजात अदालत में पेश किये गये हैं.

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सितंबर 2013 में चारा घोटाले के पहले मामले में दोषी करार दिये जाने के बाद वह 2014 में जमानत पर रिहा हुए लेकिन एक बार फिर 23 दिसंबर, 2017 को लालू चारा घोटाले के एक अन्य मामले में सजा सुनाये जाने के बाद बिरसामुंडा जेल भेजे गये और तब से वह जेल में बंद हैं. फिलहाल लालू न्यायिक हिरासत में रिम्स में इलाज करा रहे हैं. भाषा इन्दु अमित नरेश नरेश