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बिहार के करीब 3.5 लाख नियोजित शिक्षकों को SC से लगा झटका, नहींं मिलेगा समान वेतन

बिहार के साढ़ें तीन लाख नियोजित शिक्षकों को सुप्रीम कोर्ट से एक बड़ा झटका लगा है. सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को नियोजित शिक्षकों को समान काम के बदले समान वेतन देने के फैसले से इंकार कर दिया है.

Updated on: 10 May 2019, 12:10 PM

नई दिल्ली:

बिहार के साढ़ें तीन लाख नियोजित शिक्षकों को सुप्रीम कोर्ट से एक बड़ा झटका लगा है. सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को नियोजित शिक्षकों को समान काम के बदले समान वेतन देने के फैसले से इंकार कर दिया है. कोर्ट ने बिहार सरकार की अपील मंजूर करते हुए पटना हाई कोर्ट के फैसले को निरस्त कर दिया. बता दें कि पटना हाई कोर्ट ने नियोजित टीचरों को नियमित सरकारी टीचरों के समान वेतन देने का आदेश दिया था। इस आदेश को बिहार सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी और आदेश पर रोक लगाने की मांग की थी.

दरअसल,  राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में यह भी दलील दिया था कि हाईकोर्ट के फैसले से सरकार पर 50 हज़ार करोड़ रुपए का बोझ पड़ेगा. बिहार के नियोजित शिक्षकों का वेतन फिलहाल 22 से 25 हजार है. सुप्रीम कोर्ट अगर इन शिक्षकों के पक्ष में फैसला दे देता तो इनका वेतन करीब 35-40 हजार रूपये तक हो जाता.