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कोर्ट का आदेश- ऐश्वर्या को हर महीने इतना गुजारा भत्ता देंगे तेजप्रताप, केस लड़ने को भी देना होगा पैसा

राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेजप्रताप (Tejpratap Yadav) और बहू ऐश्वर्या राय (Aishwarya) के तलाक प्रकरण में मंगलवार को फैमिली कोर्ट में सुनवाई हुई.

Updated on: 24 Dec 2019, 09:00 PM

नई दिल्‍ली:

राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेजप्रताप (Tejpratap Yadav) और बहू ऐश्वर्या राय (Aishwarya) के तलाक प्रकरण में मंगलवार को फैमिली कोर्ट में सुनवाई हुई. इस दौरान कोर्ट ने ऐश्वर्या को अंतरिम गुजारा भत्ता देने का आदेश दिया है. अदालत के आदेश के अनुसार, तेजप्रताप को ऐश्वर्या को गुजारा भत्ता के रूप में  पोषण और आवास के लिए  22  हजार रुपये प्रति महीने देना होगा. साथ ही तेजप्रताप को ऐश्वर्या राय को मुकदमा लड़ने का खर्च भी वहन करना होगा और उन्हें अलग से दो लाख रुपये भी देने होंगे.

आपको बता दें कि शादी के कुछ ही महीने के बाद लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेजप्रताप यादव ने अपनी पत्नी ऐश्वर्या राय के साथ रहने से मना करते हुए उनसे तलाक की अर्जी फैमिली कोर्ट में दी थी. इस पर कोर्ट ने पत्नी ऐश्वर्या राय के गुजारे भत्ते के लिए आदेश दिया है. इससे पहले ऐश्वर्या राय ने तेजप्रताप की मां और बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी, पति तेजप्रताप यादव और उनकी बड़ी बहन मीसा भारती के खिलाफ घरेलू हिंसा का मुकदमा दर्ज कराया है. 

गौरतलब है कि कुछ दिनों पहले ही ऐश्वर्या राय ने अपनी सास राबड़ी देवी पर दहेज के लिए प्रताड़ित करने, बाल खीच-खींचकर मारने और घर से बाहर निकालने का आरोप लगाया था. इसके जवाब में राबड़ी देवी की तरफ से भी एक केस दर्ज कराया गया था, जिसमें ऐश्वर्या की ओर से उनपर हाथ उठाने और पीटने का आरोप लगाया गया था. राजद नेता शक्ति सिंह यादव ने इस आरोप को सही ठहराया था. 

ऐश्वर्या राय के पिता चंद्रिका राय ने भी राबड़ी देवी पर गंभीर आरोप लगाया था. उन्होंने कहा था कि जो अपने घर की बहू को बेइज्जत करे वो बिहार की महिलाओं की क्या इज्जत करेगी?. इससे पहले तेजप्रताप ने अपनी पत्नी के खिलाफ बड़ा आरोप लगाया था और उनके साथ रहने से मना कर दिया था और कहा था कि हर हाल में तलाक लेकर रहेंगे. इस मामले की सुनवाई कोर्ट में चल रही है.