छेड़छाड़ के आरोपियों को दरभंगा की कोर्ट ने इन अनोखी शर्तों पर दी जमानत
बिहार के दरभंगा में एक नाबालिग लड़की के साथ छेड़छाड़ करने के आरोपियों को अनोखी शर्तों पर जमानत दी गई है.
दरभंगा:
बिहार के दरभंगा में एक नाबालिग लड़की के साथ छेड़छाड़ करने के आरोपियों को अनोखी शर्तों पर जमानत दी गई है. दरभंगा की प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह पॉक्सो एक्ट के विशेष न्यायाधीश संजय अग्रवाल की अदालत ने जमानत के लिए आरोपियों के सामने शर्त रखी कि जेल से बाहर आने पर सभी को लगातार 15 दिनों तक पीड़िता से माफी मांगनी होगी. इसके अलावा स्थानीय स्कूल में जाकर साफ-सफाई करनी होगी.
Bihar: Court of 1st Addl Sessions Judge-cum-Special Judge,Darbhanga has granted provisional bail to 4 accused, who molested a 15-yr-old girl on 17 Nov on condition that they shall do community service for 8 days in the school in which the girl studies&in another school for 7 days pic.twitter.com/69Y7vswtMj
— ANI (@ANI) December 3, 2019
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दरअसल, 17 नवंबर को कमतौल थाना क्षेत्र में अहियारी गांव की एक छात्रा स्कूल जा रही थी. इसी दौरान गलत नीयत से 4 युवकों ने उसे घेर लिया और छात्रा के साथ छेड़छाड़ करने लगे. बाद में लड़की ने अपने परिजनों को इस घटना की जानकारी दी. जिस पर परिजन कमतौल थाना पहुंचे और शिकायत दर्ज करवाई. अहियारी उत्तरी निवासी हसमत खान, मोहम्मद, अकबर, मोहम्मत अफजल और अमलेश कुमार पर छेड़छाड़ का आरोप लगाया गया. पुलिस ने कार्रवाई करते हुए तीनों के खिलाफ पॉक्सो एक्ट (POCSO Act) के तहत केस दर्ज किया और फिर 18 नवंबर को तीनों आरोपियों को गिरफ्तार जेल भेज दिया था.
इसके बाद आरोपी हसमत खान, अमलेश कुमार, मोहम्मद अकबर और अफजल की ओर से प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश संजय अग्रवाल की कोर्ट में जमानत की अर्जी दाखिल की गई. इस याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने चारों आरोपियों को सशर्त जमानत दे दी. कोर्ट ने आरोपियों को आदेश दिया कि उन्हें लगातार 15 दिन तक नियमित रूप से स्कूल जाकर पीड़ित छात्रा से माफी मांगनी होगी. इसके साथ ही हर रोज विद्यालय की साफ-सफाई करनी होगी.
The court also asked them to furnish bail bond of Rs 10,000 each with two sureties of the like amount each on the condition that 'one of the bailors shall be a close relative of the accused petitioner' and the 'accused shall appear before the court regularly'. https://t.co/ScLvHYsTLR
— ANI (@ANI) December 3, 2019
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कोर्ट ने स्कूल के प्रधानाध्यापक को निर्देशित किया है कि वो आरोपियों द्वारा 15 दिन तक आदेश का अनुपालन किया है कि नहीं, इसका प्रतिवेदन समर्पित करें. साथ ही बालिका को जागरूक करें. इसके अलावा कोर्ट ने सभी आरोपियों से 10-10 हजार रुपये का जुर्माना भरने को कहा है. कोर्ट ने आदेश दिया है कि आरोपियों को जमानतदारों ('जमानतदारों में से एक आरोपी याचिकाकर्ता का करीबी रिश्तेदार होगा' और 'अभियुक्त) के साथ नियमित रूप से अदालत में पेश होना होगा.
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