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मुजफ्फरपुर शेल्‍टर होम केस: सीबीआई ने बड़े लोगो को बचाने के आरोप को ग़लत कहा

सीबीआई के मुताबिक, सह आरोपियों की निशानदेही पर कंकाल बरामद किए गए है. ब्रजेश ठाकुर पर 11 लड़कियों की हत्या के आरोप की भी जांच चल रही है.

Updated on: 03 May 2019, 11:52 AM

नई दिल्‍ली:

मुजफ्फरपुर शेल्टर होम रेप केस में सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर कर बड़े और प्रभावशाली लोगों को बचाने के आरोपों को गलत करार दिया है. सीबीआई ने कहा है कि हमने कुछ लोगों पर चार्जशीट दायर की है. चार्जशीट उन लोगों के खिलाफ भी दायर की है, जो शेल्टर होम आया करते थे. सप्लीमेंट्री चार्जशीट भी जल्द दायर की जाएगी. सीबीआई के मुताबिक, सह आरोपियों की निशानदेही पर कंकाल बरामद किए गए है. ब्रजेश ठाकुर पर 11 लड़कियों की हत्या के आरोप की भी जांच चल रही है.

सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई की ओर से दाखिल हलफनामे पर याचिकाकर्ताओं को जवाब दाखिल करने को कहा है. मामले की अगली सुनवाई 6 मई को होगी.

याचिका में आरोप
सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में आरोप लगाया गया है कि सीबीआई ने मामले में अहम सुराग मिलने के बावजूद सही तरीके से जांच नहीं की और असल अपराधियों को बचाने की कोशिश कर रही है. शेल्टर होम में आने वाले लोगों के खिलाफ भी जांच नहीं हुई. वकील फौजिया शकील की ओर से दायर याचिका में कोर्ट से मांग की गई है कि कोर्ट सीबीआई को निष्पक्ष, सही तरीके से जांच करने का निर्देश दे.

दरअसल, मुजफ्फरपुर में एनजीओ की ओर संचालित शेल्टर होम में कई लड़कियों ने दुष्कर्म और यौन उत्पीड़न किए जाने का आरोप लगाया है. इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद दिल्ली की साकेत कोर्ट में. आरोपियों के खिलाफ ट्रायल चल रहा है. टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज की एक रिपोर्ट के आने के बाद ये मामला सामने आया था.