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यूपी रेरा वेबसाइट हुई लॉन्च, सीएम योगी बोले- बिल्डर्स की मनमानी पर लगेगी रोक

उत्तर प्रदेश रियल स्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी में अब राज्य के सभी रियल स्टेट कारोबारियों को रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा। बिना रजिस्ट्रेशन के राज्य के बिल्डर्स कारोबार नहीं कर पाएंगे।

Updated on: 26 Jul 2017, 01:30 PM

नई दिल्ली:

उत्तर प्रदेश रियल स्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी में अब राज्य के सभी रियल स्टेट कारोबारियों को रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा। बिना रजिस्ट्रेशन के राज्य के बिल्डर्स कारोबार नहीं कर पाएंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को यूपी रियल स्टेट एक्ट (रेरा) वेबसाइट का उद्घाटन किया है।

राज्य में 500 मीटर के भूखण्ड या 8 फ्लैट से ज्यादा का निर्माण कराने पर बिल्डर को रेरा में रजिस्ट्रेशन कराना ज़रुरी होगा इसके अलावा इस कानून के तह्त बिल्डर को ग्राहक से किए वायदे पूरे करने होंगे। बता दें कि रेरा कानून के तह्त बिल्डरों की मनमानी रोकने के लिए सख़्त कदम उठाए गए हैं।

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इसके तह्त बिल्डर्स अब कार्पेट एरिया के आधार पर ही प्रॉपर्टी बेच पाएंगे। इस मौके पर बोलते हुए योगी आदित्यनाथ ने कहा, 'बिल्डर्स और बायर्स के बीच जो अविश्वास की बीमारी है रेरा की वेबसाइट के माध्यम से इस बीमारी का इलाज ही पायेगा।' उन्होंने कहा, 'ऐसे कई उदाहरण है जब बिल्डर्स ने वादे के मुताबिक बायर्स को फ्लैट नहीं दिए'

मुख्यमंत्री ने कहा, 'सरकार बिल्डर्स को पूरी सहायता और सहूलियत देगी, लेकिन बिल्डर्स को भी उन लोगों को आवास देने होंगे जो अपनी पूंजी उनको दे चुके हैं आवास के लिए।'
उन्होंने कहा, 'उपभोक्ता के हितों का भी ध्यान रखना होगा।'

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