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शिक्षक भर्ती : उच्च न्यायालय ने सीबीआई जांच के आदेश को किया रद्द

अदालत ने अपने फैसले में कहा कि इस मामले में ऐसी कोई वजह या सामग्री नहीं दिखाई देती जिसकी वजह से सीबीआई से जांच कराई जाए.

Updated on: 12 Feb 2019, 02:41 PM

लखनऊ:

इलाहाबाद उच्च न्यायालय (High court) की लखनऊ पीठ ने सोमवार को प्रदेश के 68 हजार 500 शिक्षक भर्ती मामले की जांच सीबीआई (CBI) से कराए जाने के एकल पीठ के आदेश को खारिज कर दिया है. इसके साथ ही राज्य सरकार की विशेष अपील को स्वीकार कर लिया है. अदालत ने अपने फैसले में कहा कि इस मामले में ऐसी कोई वजह या सामग्री नहीं दिखाई देती जिसकी वजह से सीबीआई से जांच कराई जाए. पीठ ने कहा कि ऐसे मामले में एकल पीठ द्वारा सीबीआई जांच का आदेश दिया जाना उचित नहीं है. अदालत ने एकल पीठ के आदेश को खारिज कर दिया है.

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क्‍या है पूरा मामला
प्रदेश में हुई 68,500 प्राइमरी शिक्षकों की भर्ती से यह जुड़ा है. याचिकाकर्ता ने याचिका में कहा गया था कि जब उसने उत्तर पुस्तिका से मिलान किया तो पाया कि उसको कम अंक दिए गए हैं. सुनवाई के समय यह बात प्रकाश में आई थी कि उत्तरपुस्तिका की बार कोडिंग में भिन्नता है. इस मामले में अदालत ने सरकार से कहा था कि जांच कराए. राज्य सरकार ने इस मामले में जांच भी करवाई थी.

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सुनवाई के समय बताया गया था कि कई उत्तर पुस्तिकाओं में कुछ गड़बड़ियां पाई गई हैं. गत एक नवम्बर को अदालत ने अपने आदेश में कहा था कि सीबीआई (CBI) इस मामले की जांच छह माह में पूरी करे. इसी आदेश को डिवीजन बेंच के सामने चुनौती दी गई थी. पीठ ने पूरी सुनवाई के बाद अपना यह फैसला दिया है.