logo-image
ओडिशा नाव हादसे में मरने वालों की संख्या हुई सात, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी Punjab: संगरूर जेल में धारदार हथियार से हमला, दो कैदियों की मौत और 2 घायल Punjab: कांग्रेस को झटका, तेजिंदर सिंह बिट्टू ने छोड़ी पार्टी, बीजेपी में होंगे शामिल Karnataka: बेंगलुरु में विरोध प्रदर्शन पहले पुलिस ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव की मौजूदगी में कई कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता बीजेपी में शामिल कर्नाटक: पुलिस ने कांग्रेस नेता रिजवान अरशद और रणदीप सिंह सुरजेवाला को हिरासत में लिया पंजाब में कांग्रेस को एक और बड़ा झटका पूर्व सांसद संतोख सिंह चौधरी की पत्नी करमजीत कौर आज दिल्ली में बीजेपी में शामिल हो गईं.

अगर आप खरीदना चाहते हैं दोपहिया वाहन तो अब करना होगा ऐसा काम

दोपहिया वाहन खरीदने वालों को परिवहन विभाग से पंजीकरण (रजिस्ट्रेशन) कराने के लिए दो हेलमेट खरीदकर उसकी रसीद दिखानी होगी.

Updated on: 14 Jun 2019, 03:36 PM

नई दिल्ली:

अगर आप मध्य प्रदेश में रहते हैं और दोपहिया वाहन खरीदना चाहते हैं तो उससे पहले नए नियम के बारे में जरूर जान लीजिए. अब मध्य प्रदेश में आपको दोपहिया वाहन खरीदते समय दो हेलमेट भी खरीदने होंगे. ऐसा न करने पर आपके वाहन का रजिस्ट्रेशन नहीं हो सकता. अगर आपके पास पहले ही हेलमेट है तो उसका बिल जमा कराना होगा. दोपहिया वाहन बेचने पर वाहन डीलरों को भी दो हेलमेट उपलब्ध करवाने होंगे. इतना ही नहीं डीलरों को हेलमेट की रसीद RTO में जमा करनी होगी. दोपहिया वाहन खरीदने वालों को परिवहन विभाग से पंजीकरण (रजिस्ट्रेशन) कराने के लिए दो हेलमेट खरीदकर उसकी रसीद दिखानी होगी. 

यह भी पढ़ें- मिर्ची यज्ञ करने वाले बाबा वैराग्यानंद लेंगे जल समाधि, कलेक्टर से मांगी अनुमति

परिवहन आयुक्त डॉ. शैलेंद्र श्रीवास्तव ने गुरुवार को दो हेलमेट की अनिवार्यता संबंधी आदेश जारी किए हैं. परिवहन आयुक्त शैलेंद्र श्रीवास्तव ने बताया, 'दो-पहिया वाहन चालक व उसके साथ बैठे व्यक्ति की सुरक्षा को देखते हुए भोपाल सहित प्रदेश भर के वाहन विक्रेताओं को निर्देश दिए गए हैं कि नया दोपहिया वाहन खरीदने वाले को दो हेलमेट उपलब कराएं. परिवहन विभाग के अधिकारियों को भी सख्त निर्देश दिए गए हैं कि दो हेलमेट खरीदने की रसीद देखे बिना वाहनों को रजिस्ट्रेशन न करें.'

यह भी पढ़ें- बेटियों के प्रति मानसिकता बदलने के लिए सोशल मीडिया का बेहतर उपयोग हो- कमलनाथ

परिवहन आयुक्त के आदेश में कहा गया है कि न्यायालय भी दो हेलमेट के संदर्भ में आदेश जारी कर चुका है. इसके बाद परिवहन विभाग ने पांच सितंबर 2014 को आदेश का पालन कराने के लिए निर्देश जारी किए थे, लेकिन इसके बावजूद इसका सख्ती से पालन नहीं हो पाया.  परिवहन आयुक्त के आदेश में मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 129 का हवाला देते हुए कहा गया कि सार्वजनिक स्थान पर किसी वर्ग या वर्ण की मोटर साइकिल चलाने वाला या उस पर सवारी करने वाला प्रत्येक व्यक्ति भारतीय मानक ब्यूरो के मानकों के अनुरूप ऐसा सुरक्षात्मक टोप ( हेलमेट) पहनेगा.

यह वीडियो देखें-