गायत्री प्रजापति को झटका, इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने जमानत पर लगाई रोक
रेप के आरोप में फंसे उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति को इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने बड़ा झटका देते हुए जमानत पर रोक लगा दी है।
नई दिल्ली:
रेप के आरोप में फंसे उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति को इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने बड़ा झटका देते हुए जमानत पर रोक लगा दी है।
अखिलेश यादव की सरकार में मंत्री रहे प्रजापति को 25 अप्रैल को लखनऊ की एक अदालत ने जमानत दी थी। जिसके खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए लखनऊ बेंच ने रोक लगा दी है।
खनन मंत्री रहे गायत्री प्रसाद प्रजापति महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म और महिला की बेटी से छेड़छाड़ के आरोपों के कारण लखनऊ जेल में बंद हैं। गायत्री के खिलाफ लखनऊ के गौतमपल्ली थाने में दुष्कर्म और पास्को अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज है।
Lucknow bench of Allahabad HC stays bail given to former UP Minister Gayatri Prajapati in a rape case by local court (file pic) pic.twitter.com/dmbqhOLeGY
— ANI UP (@ANINewsUP) April 28, 2017
गौरतलब है कि 24 अप्रैल (सोमवार) को उत्तर प्रदेश सरकार ने गायत्री प्रजापति मामले में सुप्रीम कोर्ट में स्थिति रपट दाखिल की थी।
सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि इस मामले में पूर्व मंत्री समेत बाकी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और मामले की जांच चल रही है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट को मामले की सुनवाई बंद कर देनी चाहिए।
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