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सामूहिक दुष्कर्म मामले में बीजेपी नेता गोरखनाथ पांडेय के बेटे सहित 4 को उम्रकैद

उत्तर प्रदेश के भदोही जिले की फास्ट ट्रैक कोर्ट ने सोमवार को नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म के मामले में पूर्व बसपा सांसद व बीजेपी नेता गोरखनाथ पांडेय के बेटे आनंद पांडेय सहित चार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

Updated on: 09 Oct 2017, 10:55 PM

नई दिल्ली:

उत्तर प्रदेश के भदोही जिले की फास्ट ट्रैक कोर्ट ने सोमवार को नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म के मामले में बीजेपी नेता गोरखनाथ पांडेय के बेटे आनंद पांडेय सहित चार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

सभी आरोपियों पर 25 जुलाई, 2014 में असलहे के बल पर नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म करने का आरोप था।

भदोही जिले के कोइरौना थाना क्षेत्र में 25 जुलाई, 2014 को रात आठ बजे 16 वर्षीय नाबालिग लड़की शौच के लिए घर से निकली थी। वापस आते समय टिंकू सिंह और विकास मिश्रा बाइक से आए और पीड़िता का मुंह दबाकर रिवाल्वर की नोक पर उसे एक प्राइवेट स्कूल के कमरे में ले गए, जहां पहले से पूर्व सांसद गोरखनाथ पांडेय का बेटा आनंद पांडेय और पिंटू सिंह मौजूद था।

सभी आरोपियों ने पीड़िता को रिवाल्वर से डरा धमकाकर कई बार दुष्कर्म किया और दूसरे दिन उसे जहर तक पिला दिया और अपना रसूख दिखाते हुए पीड़िता के परिजनों को भी धमकाया। परिजन ने पीड़िता को अस्पताल में भर्ती कराया और किसी तरह पीड़िता की जान बची।

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31 जुलाई, 2014 को कोइरौना थाने में सभी आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। तीन साल बाद न्यायालय ने फैसला सुनाते हुए सभी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई और सभी पर 50-50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। 

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