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आप MLA की अयोग्यता पर दिल्ली HC ने चुनाव आयोग से मांगा जवाब

दिल्ली हाईकोर्ट ने आम आदमी पार्टी (आप) के 20 विधायकों को लाभ के पद पर होने के कारण अयोग्य ठहराने के मामले में चुनाव आयोग से जवाब मांगा है।

Updated on: 30 Jan 2018, 02:24 PM

highlights

  • दिल्ली हाई कोर्ट ने आप विधायक अयोग्यता मामले में चुनाव आयोग से मांगा जवाब
  • कोर्ट ने उपचुनाव की घोषणा करने से ईसी पर रोक लगाने के अपने अंतरिम आदेश को भी आगे बढ़ा दिया है
  • अयोग्य करार दिए गए 20 विधायकों ने बीते सप्ताह हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था

नई दिल्ली:

दिल्ली हाई कोर्ट ने आम आदमी पार्टी (आप) के 20 विधायकों को लाभ के पद पर होने के कारण अयोग्य ठहराने के मामले में चुनाव आयोग से विस्तृत हलफनामा (ऐफिडेविट) दाखिल करने के लिए कहा है।

जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस चंद्र शेखर की खंडपीठ ने उप चुनाव की तारीखों पर फिलहाल रोक को बरकरार रखा। यानी चुनाव आयोग उप चुनाव की घोषणा नहीं कर पायेगा। अब मामले की अगली सुनवाई 7 फरवरी को होगी।

आप के अयोग्य विधायकों ने पिछले सप्ताह हाई कोर्ट का रुख किया था। उनके वकील ने तर्क दिया कि योग्यता रद्द करने वाली अधिसूचना नैसर्गिक न्याय का घोर उल्लंघन है, क्योंकि निर्वाचन आयोग ने मामले पर अनावश्यक जल्दबाजी और याचिकाकर्ताओं को सुनवाई का कोई अवसर दिए बिना फैसला ले लिया।

चुनाव आयोग ने विधायकों को अयोग्य ठहराने की राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को सिफारिश की और राष्ट्रपति ने सिफारिश पर अपनी मंजूरी दे दी। इसके बाद कानून एवं न्याय मंत्रालय ने शनिवार को एक अधिसूचना जारी की थी, जिसमें कहा गया था कि राष्ट्रपति ने 20 विधायकों को अयोग्य ठहराने की मंजूरी दे दी है।

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इन 20 विधायकों में अलका लांबा, आदर्श शास्त्री, संजीव झा, राजेश गुप्ता, कैलाश गहलोत, विजेंद्र गर्ग, प्रवीण कुमार, शरद कुमार, मदन लाल खुफिया, शिव चरण गोयल, सरिता सिंह, नरेश यादव, राजेश ऋषि, अनिल कुमार, सोम दत्त, अवतार सिंह, सुखवीर सिंह दाला, मनोज कुमार, नितिन त्यागी और जरनैल सिंह शामिल हैं।

उनमें से आठ ने अदालत से ईसी के विचार को रद्द करने का अनुरोध किया था। ईसी ने 19 जनवरी को विचार दिया, जो 20 जनवरी को सरकारी राजपत्र में अधिसूचित हुआ और 21 जनवरी को प्रकाशित हुआ।

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