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बिहार में प्राइवेट स्कूलों की नहीं चलेगी मनमानी, नीतीश सरकार ने जारी किया स्कूल रेगुलेशन बिल

इस कैबिनेट की बैठक में बिहार के निजी स्कूलों की मनमानी पर नकेल कसने के लिए प्राइवेट स्कूल रेगुलेशन बिल 2019 को स्‍वीकृति दी गई.

Updated on: 13 Feb 2019, 10:51 AM

पटना:

मुख्‍यमंत्री नीतीश कुमार की अध्‍यक्षता में बिहार कैबिनेट की मंगलवार देर शाम हुई बैठक में 32 एजेंडा पर मुहर लगाई गई है. इस कैबिनेट की बैठक में बिहार के निजी स्कूलों की मनमानी पर नकेल कसने के लिए प्राइवेट स्कूल रेगुलेशन बिल 2019 को स्‍वीकृति दी गई. कैबिनेट की इस बैठक में पीजी डॉक्‍टरों को बड़ी राहत देते हुए तीन साल तक सेवा देने की अनिवार्यता भी खत्म कर दी गई है.

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बिहार कैबिनेट की बैठक में बिहार के निजी स्कूलों पर नकेल कसने को तैयारी के तहत प्राइवेट स्कूल रेगुलेशन बिल 2019 पर मुहर लगाई गई. निजी स्कूलों में शिक्षण व अन्‍य शुल्‍कों को नियंत्रित करने के लिए सरकार ने बिल को हरी झंडी दी है. अब इस विधान मंडल के चालू बजट सत्र में इस बिल को पास कराया जाएगा.

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बिहार कैबिनेट की बैठक में पटना के कारखाना निरीक्षक शुमेश्वर कुमार को भी सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है. सरकार ने राज्‍य के पीजी डॉक्‍टरों को बड़ी राहत देते हुए तीन साल तक सेवा देने की अनिवार्यता खत्म कर दी है. अब ऐसे डॉक्‍टरों को इसके लिए कोई बांड नहीं भरना पड़ेगा.