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गुरुग्राम पुलिस के बाद रॉबर्ट वाड्रा की कंपनी स्‍काई लाइट हॉस्‍पिटैलिटी के खिलाफ ED ने दर्ज किया मुकदमा

ED से पहले सितंबर में गुरुग्राम पुलिस ने रॉबर्ट वाड्रा, भूपेन्द्र सिंह हुड्डा और डीएलएफ (DLF) के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी, जिसकी जांच करने की मंजूरी हाल ही में हरियाणा सरकार ने दे दी थी.

Updated on: 07 Jan 2019, 12:29 PM

नई दिल्ली:

ED (प्रवर्तन निदेशालय) ने गुरुग्राम जमीन घोटाले (Land Scam) में रॉबर्ट वाड्रा की कंपनी स्काई लाइट हॉस्पिटेलिटी के खिलाफ एफआईआर (FIR) दर्ज की. ED से पहले सितंबर में गुरुग्राम पुलिस ने रॉबर्ट वाड्रा, भूपेन्द्र सिंह हुड्डा और डीएलएफ (DLF) के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी, जिसकी जांच करने की मंजूरी हाल ही में हरियाणा सरकार ने दे दी थी. पुलिस को दी शिकायत में सुरेंद्र शर्मा ने बताया था कि 2007 में स्काई लाइट हॉस्पिटैलिटी कंपनी (Skylite Hospitality) ने गुरुग्राम में शिकोहपुर गांव में ओंकारेश्वर प्रॉपर्टीज के जरिए साढ़े 3 एकड़ जमीन औने-पौने रेट में खरीदी थी. इस कंपनी के डायरेक्टर रॉबर्ट वाड्रा हैं. आरोप है कि उस दौरान हरियाणा के सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने नियम ताक पर रखते हुए इस जमीन को कॉमर्शियल बना दिया था.

इसके बाद डीएलएफ ने स्काई लाइट कंपनी को करोड़ों का फायदा पहुंचाते हुए इस जमीन को 58 करोड़ रुपये में खरीद लिया. पुलिस के अनुसार, स्काई लाइट कंपनी ने जब रजिस्ट्री करवाई, उस समय इस कंपनी की वर्थ एक लाख रुपये थी और इस कंपनी के अकांउंट में पैसे भी नहीं थे. रजिस्ट्री के दौरान जो चेक लगाए गए, वह भी कहीं पर कैश नहीं हुए. हुड्डा पर यह भी आरोप है कि वजीराबाद गांव में 350 एकड़ जमीन डीएलएफ कंपनी को गलत तरीके से अलॉट कर उसे करीब 5 हजार करोड़ का फायदा पहुंचाया.