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तेज गेंदबाज श्रीसंत के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बीसीसीई को दिए आदेश, कहा सजा तय करने के लिए जल्द हो फैसला

न्यायमूर्ति अशोक भूषण और न्यायमूर्ति के.एस. जोसेफ की पीठ ने बीसीसीआई द्वारा दायर की गई याचिका की सुनवाई करते हुए बोर्ड के लोकपाल को सजा तय करने के लिए तीन महीने का समय दिया.

Updated on: 05 Apr 2019, 07:10 PM

नई दिल्ली:

सर्वोच्च न्यायालय ने शुक्रवार को कहा है कि बीसीसीआई के लोकपाल न्यायाधीश (सेवानिवृत) डी.के. जैन आईपीएल-2013 स्पॉट फिक्सिंग मामले में क्रिकेट खिलाड़ी एस. श्रीसंत की सजा पर फैसला करें. श्रीसंत पर फिक्सिंग के मामले में अजीवन प्रतिबंध लगा था जिसे पिछले महीने अदालत ने हटा दिया था और बीसीसीआई से श्रीसंत की सजा पर पुनर्विचार करने को कहा था.

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न्यायमूर्ति अशोक भूषण और न्यायमूर्ति के.एस. जोसेफ की पीठ ने बीसीसीआई द्वारा दायर की गई याचिका की सुनवाई करते हुए बोर्ड के लोकपाल को सजा तय करने के लिए तीन महीने का समय दिया. 15 मार्च को अदालत ने बीसीसीआई की अनुशासन समिति द्वारा श्रीसंत पर लगाए गए अजीवन प्रतिबंध को हटा दिया था और अनुशासन समिति को दोबारा कार्रवाई के निर्देश दिए थे.

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बीसीसीआई ने अपनी दलील में कहा था कि श्रीसंत को सजा देने वाली अनुशासन समिति अब अस्तित्व में नहीं है, ऐसे में यह मामला लोकपाल के पास जाना चाहिए. सर्वोच्च अदालत ने कहा था कि उसका फैसला श्रीसंत के खिलाफ दिल्ली उच्च न्यायालय में चल रही कार्रवाई को प्रभावित नहीं करेगा. ट्रायल कोर्ट ने श्रीसंत पर से आईपीएल फिक्सिंग संबंधी सभी आरोप खारिज कर दिए थे जिसके बाद दिल्ली पुलिस मामले को दिल्ली उच्च न्यायालय ले गई थी.