मानव तस्करी करते पकड़े गए तो होगी दस साल की जेल, लोकसभा में बिल पेश
लोकसभा में सोमवार को मानव तस्करी, विशेष रूप से महिलाओं व बच्चों की तस्करी रोकने के लिए एक विधेयक पेश किया गया।
नई दिल्ली:
लोकसभा में सोमवार को मानव तस्करी, विशेष रूप से महिलाओं व बच्चों की तस्करी रोकने के लिए एक विधेयक पेश किया गया। यह विधेयक पीड़ितों के पुनर्वास व अपराधियों को दंडित करने के प्रावधान करता है। महिला व बाल विकास मंत्री मेनका गांधी ने मानव तस्करी (रोकथाम, सुरक्षा व पुनर्वास) विधेयक, 2018 को पेश किया।
इसमें रोकथाम, बचाव और पुनर्वास के अलावा, तस्करी के बढ़ते रूपों जैसे जबर्दस्ती मजदूरी करवाना, भीख मंगवाना व जबरन शादी भी शामिल है।
इसमें जिला, राज्य व केंद्र स्तरों पर संस्थागत प्रणाली बनाने का प्रस्ताव है। इसमें 10 साल की कड़ी जेल की सजा व एक लाख रुपये का जुर्माने का प्रावधान है।
वीडियो
IPL 2024
मनोरंजन
-
Arti Singh Wedding: सुर्ख लाल जोड़े में दुल्हन बनीं आरती सिंह, दीपक चौहान संग रचाई ग्रैंड शादी
-
Arti Singh Wedding: दुल्हन आरती को लेने बारात लेकर निकले दीपक...रॉयल अवतार में दिखे कृष्णा-कश्मीरा
-
Salman Khan Firing: सलमान खान के घर फायरिंग के लिए पंजाब से सप्लाई हुए थे हथियार, पकड़ में आए लॉरेंस बिश्नोई के गुर्गे
धर्म-कर्म
-
Maa Lakshmi Puja For Promotion: अटक गया है प्रमोशन? आज से ऐसे शुरू करें मां लक्ष्मी की पूजा
-
Guru Gochar 2024: 1 मई के बाद इन 4 राशियों की चमकेगी किस्मत, पैसों से बृहस्पति देव भर देंगे इनकी झोली
-
Mulank 8 Numerology 2024: क्या आपका मूलांक 8 है? जानें मई के महीने में कैसा रहेगा आपका करियर
-
Hinduism Future: पूरी दुनिया पर लहरायगा हिंदू धर्म का पताका, क्या है सनातन धर्म की भविष्यवाणी