मोबाइल यूजर्स को फोन करना पड़ेगा मंहगा, देना होगा 18 फीसदी टैक्स
जीएसटी (गुड्स एंड सर्विस टैक्स) की आधिकारिक लॉन्चिंग के साथ अब देश 'एक कर बाजार वाला देश' बन गया है।
highlights
- जीएसटी लागू होने के बाद कई चीजे मंहगी हुई है तो कई चीजों पर टैक्स घटाया गया है
- जीएसटी काउंसिल ने टेलीकॉम सर्विस पर टैक्स स्लैब बढ़ा दिया है
- जीएसटी लागू होने के बाद टैक्स बढ़कर 18 फीसदी हो गया है
- अभी तक टेलीकॉम सर्विस पर 15 फीसदी टैक्स लगता था
नई दिल्ली:
जीएसटी (गुड्स एंड सर्विस टैक्स) की आधिकारिक लॉन्चिंग के साथ अब देश 'एक कर बाजार वाला देश' बन गया है। जीएसटी लागू होने के बाद कई चीजे मंहगी हुई है तो कई चीजों पर टैक्स घटाया गया है।
फोन का ज्यादा इस्तेमाल करने वालों को जीएसटी लागू होने पर झटका लगा है। जीएसटी काउंसिल ने टेलीकॉम सर्विस पर टैक्स स्लैब बढ़ा दिया है। आपको अभी तक टेलीकॉम सर्विस पर 15 फीसदी टैक्स लगता था,लेकिन अब जीएसटी लागू होने के बाद टैक्स बढ़कर 18 फीसदी हो गया है।
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टेलीकॉम कंपनियों का कहना है कि जीएसटी लागू होने के बाद कंपनियों की मैनपावर कॉस्ट बढ़ेगी और दूसरे ऑपरेशनल खर्च में भी इजाफा हो सकता है। इंडस्ट्री पहले ही कर्ज से बोझ से दबी है और टैरिफ वॉर की वजह से भी उस पर दबाव बना हुआ है।
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