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स्कूलों में अगर हुआ कोई हादसा तो अब जेल जाएंगे प्रबंधक

नए नियम राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (NCPCR) 2017 के एक मैनुअल के आधार पर बनाया जा रहे हैं.

Updated on: 13 Feb 2019, 10:33 AM

नई दिल्ली:

सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने स्कूल में हो रहे हादसों को लेकर नये नियम बनाए हैं. अब यदि किसी भी स्कूल में स्टू्डेंट के साथ यदि कोई हादसा होता है या स्कूल में सुरक्षा से जुड़े मामलों मे कोई कमी पाई जाती है तो इसकी जवाबदेही स्कूल मैनेजमेंट की होगी और उन्हें जेल भी जाना पड़ सकता है. मंत्रालय ने स्कूल के नियमों को लेकर फीडबैक लेना भी शुरू कर दिया है. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार मार्च महीने में यह नए नियम लागू हो जाएंगे.

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बता दें कि 2017 में गुरुग्राम के एक प्राइवेट स्कूल में कक्षा 2 के छात्र की सनसनीखेज तरीके से हत्या हुई थी. जिसके बाद 2018 में दायर की गई एक जनहित याचिका में सुप्रीम कोर्ट ने स्कूलों में सुरक्षा नियमों को बनाने का आदेश दिया था जिसमें बाद में मानव संसाधन मंत्रालय ने कोर्ट से 31 मार्च 2019 तक की मोहलत मांगी थी.

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नए नियम राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (NCPCR) 2017 के एक मैनुअल के आधार पर बनाया जा रहा है. जिसमें मंत्रालय अपनी तरफ से भी कुछ नई बातें जोड़ सकती है ताकी बच्चों की सुरक्षा को और पुख्ता बनाया जा सके.