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बुरी खबर: जिला अदालतों में Recruitment की Notification की गई कैंसल, जानें क्या है वजह

जम्मू कश्मीर (Jammu Kashmir) और लद्दाख (Ladakh) के केंद्रशासित प्रदेश (Union Territory) बनते ही वहां नौकरियां (Jobs-sarkari Naukari) भी आने लगी हैं.

Updated on: 02 Jan 2020, 03:10 PM

highlights

  • जम्मू कश्मीर (Jammu Kashmir) और लद्दाख (Ladakh) के केंद्रशासित प्रदेश (Union Territory) बनते ही वहां नौकरियां (Jobs-sarkari Naukari) भी आने लगी हैं.
  • लेकिन फिलहाल यहां सरकारी नौकरी तलाश रहे युवाओं के लिए बुरी खबर है.
  • जम्मू कश्मीर और लद्दाख में आई इन नौकरियों की नोटिफिकेशन को किया गया कैंसल.

नई दिल्ली:

जम्मू कश्मीर (Jammu Kashmir) और लद्दाख (Ladakh) के केंद्रशासित प्रदेश (Union Territory) बनते ही वहां नौकरियां (Jobs-sarkari Naukari) भी आने लगी हैं लेकिन फिलहाल यहां सरकारी नौकरी तलाश रहे युवाओं के लिए बुरी खबर है. जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय (Jammu Kashmir High Court) ने केंद्र शासित प्रदेश (Union Territory) जम्मू कश्मीर और लद्दाख (Jammu Kashmir and Ladakh) की जिला अदालतों में 33 गैर राजपत्रित पदों को भरने के लिए दी विज्ञापन अधिसूचना (Advertisement Notification) को फिलहाल के लिए वापस ले लिया है.
पिछले साल यानी 2019 अगस्त में अनुच्छेद 370 (Article 370) हटाए जाने के बाद सभी भारतीयों से आवेदन (Application) मंगाए जाने का कड़ा विरोध किया था.

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जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय के महापंजीयक संजय धार ने 26 दिसंबर 2019 को विभाग में खाली पदों पर भर्तियां कराने के लिए विज्ञापन (Advertisement) जारी किया था. इसमें आवेदन भरने की आखिरी तारीख 31 जनवरी 2020 दी गई थी.
इसके बाद धार ने मंगलवार शाम को एक ताजा अधिसूचना जारी कर बताया कि सभी संबंधित लोगों की जानकारी के लिए यह अधिसूचित किया जाता है कि 26 दिसंबर 2019 के विज्ञापन नोटिस (Advertisement Notification) को तत्काल प्रभाव से वापस लिया जाता है जिसमें जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय में गैर राजपत्रित श्रेणी (Non-Gazetted Category) में अलग-अलग पदों के लिए आवेदन मांगे गए थे.

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हालांकि इस अधिसूचना में भर्तियों को वापस लेने की कोई वजह नहीं बताई गई है. लेकिन विभिन्न विपक्षी दलों के मुखर प्रदर्शन के बाद यह कदम उठाया गया है. नेशनल कांफ्रेंस, जेकेएनपीपी (JKNPP) और वाम दलों समेत विभिन्न विपक्षी दलों ने जम्मू-कश्मीर में सरकारी नौकरियों (Government Jobs) में स्थानीयों के लिए आरक्षण की मांग की है.