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राजस्‍थान: चाइल्‍ड रेपिस्‍ट के खिलाफ कठोर कानून लाने की तैयारी में वसुंधरा सरकार, फांसी का होगा प्रावधान

राजस्थान सरकार राज्य में नाबालिग बालिकाओं के साथ रेप के बढ़ते मामलो को रोकने के लिए जल्द ही विधानसभा में कठोर निर्णय वाला विधेयक पेश करेगी।

Updated on: 20 Feb 2018, 06:08 PM

नई दिल्ली:

राजस्थान सरकार राज्य में नाबालिग बालिकाओं के साथ रेप के बढ़ते मामलो को रोकने के लिए जल्द ही विधानसभा में कठोर निर्णय वाला विधेयक पेश करेगी।

राजस्‍थान के मंत्री गुलाब चंद कटारिया ने कहा कि जल्द ही मध्‍यप्रदेश सरकार की तर्ज पर ऐसा कानून लाया जाएगा जिसके तहत नाबालिगों के साथ रेप करने वाले दोषियों को फांसी की सजा देने का प्रावधान होगा।

मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने सोमवार को विधानसभा में वर्ष 2018-19 के बजट पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए नाबालिग बालिकाओं के साथ रेप करने वालों के लिए फांसी की सजा का प्रावधान करने की घोषणा की।

राजे ने कहा कि हमारी सरकार का मकसद बालिकाओं और महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करना है। पिछले कुछ सालों से राज्य में भी नाबालिग बालिकाओं के साथ बलात्कार की घटनाओं में बढ़ोत्तरी आई हैं।

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मुख्यमंत्री ने कहा कि इन घटनाओं को रोकने के लिए राज्य सरकार कठोर कानून बना रही है और इसके लिए जल्द ही आईपीसी में संशोधन किया जाएगा।

वहीं राजस्थान के मंत्री कटारिया ने कहा, ‘हम मध्‍यप्रदेश की तरह का कानून लाने पर काम कर रहे हैं जिसमें 12 वर्ष या उससे कम उम्र के मासूमों के साथ बलात्कार करने वालों को मौत की सजा दी जाएगी। विधेयक के तैयार होते ही इसे विधानसभा में पेश किया जाएगा।‘

आपको बता दें कि मध्‍य प्रदेश विधानसभा ने पिछले साल 4 दिसंबर को सर्वसम्‍मति से दंड कानून बिल-2017 पारित कर दिया था। इस बिल के तहत 12 या उससे कम उम्र की लड़कियों के साथ बलात्कार के मामले में दोषी को मौत की सजा दी जाएगी।

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