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राजस्थान HC से वसुंधरा सरकार को झटका, ओबीसी आरक्षण बिल पर लगाई रोक

राजस्थान हाईकोर्ट ने वसुंधरा सरकार को बड़ा झटका देते हुए अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के आरक्षण प्रतिशत में बढ़ोतरी के फैसले पर रोक लगा दी है। हाईकोर्ट ने साथ ही सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि राजनेता देश बांट रहे हैं।

Updated on: 09 Nov 2017, 05:42 PM

नई दिल्ली:

राजस्थान हाईकोर्ट ने वसुंधरा राजे सरकार को बड़ा झटका देते हुए अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के आरक्षण प्रतिशत में बढ़ोतरी के फैसले पर रोक लगा दी है। हाईकोर्ट ने साथ ही सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि 'राजनेता देश बांट रहे हैं।'

आपको बता दें कि 26 अक्टूबर 2017 को राजस्थान विधानसभा ने ओबीसी आरक्षण विधेयक 2017 पारित किया था, जिसके बाद ओबीसी आरक्षण का कोटा 21 से बढ़कर 26 फीसदी हो गया था। इस कानून के जरिये गुर्जरों को ओबीसी में 5 फीसदी आरक्षण दिया गया था।

ओबीसी आरक्षण विधेयक की संवैधानिकता को गंगासहाय शर्मा ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। जिस पर जस्टिस एस झावेरी की खंडपीठ ने गुरुवार को सुनवाई करते हुए सरकार के फैसले पर रोक लगा दी।

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हाईकोर्ट के रोक पर गुर्जर नेता शैलेन्द्र सिंह गुर्जर ने कहा कि सरकार कमजोर बिल लेकर आई जो कोर्ट में टिक नहीं सका।

उन्होंने कहा, 'गुर्जर अपनी मांग पर अडिग हैं। सरकार ने वादा किया है 5 प्रतिशत आरक्षण देने का तो सरकार को वादा निभाना होगा, गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति की बैठक शीघ्र ही बुलाकर भविष्य की रणनीति तय की जाएगी।'

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