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रात 8 बजे के बाद अगर बेची शराब तो होगा दुकान का लाइसेंस निरस्त

इस संबंध में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वित्त विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं.

Updated on: 22 Jan 2019, 11:52 AM

नई दिल्ली:

राजस्थान में रात 8 बजे के बाद शराब की बिक्री व कीमत से अधिक वसूली पर दुकान के लाइसेंस निरस्त किए जाएंगे. इस संबंध में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वित्त विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं. मुख्यमंत्री गहलोत ने कहा है कि राज्य में ‘मद्य संयम’ की नीति को सशक्त बनाने एवं इसे प्रोत्साहित करने के लिए राज्य सरकार कटिबद्ध है. मुख्यमंत्री ने पुलिस एवं आबकारी विभाग के अधिकारियों से कहा कि यदि शराब की कोई दुकान रात्रि 8 बजे बाद खुली पाई जाए तो पेनल्टी लगाने, दुकान सील करने और लाइसेंस निरस्त करने जैसी कड़ी कार्रवाई की जाए.

गहलोत ने कहा कि वर्ष 2008 में ‘मद्य संयम’ को प्रोत्साहित करने के लिए हमारी सरकार ने रात्रि 8 बजे बाद शराब की बिक्री पर रोक लगाई थी जिसका आमजन में सकारात्मक संदेश गया था.

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गहलोत ने कहा कि पूर्व विधायक स्व. गुरूशरण छाबड़ा के शराब के सेवन को हतोत्साहित करने के प्रयासों का हमने समर्थन किया था. मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि स्व. छाबड़ा के साथ हुए समझौते का पालना सुनिश्चित किया जाए. इसके लिए अतिरिक्त मुख्य सचिव वित्त के स्तर पर विशेष बैठक रखने के भी निर्देश दिए.य

अंकित मूल्य से अधिक वसूलने पर होगी कार्रवाई

अंग्रेजी शराब पर अंकित मूल्य से अधिक वसूलने की शिकायतें मिली हैं. इस पर गहलोत ने निर्देश दिए कि विभाग विशेष दल गठित कर ऎसी शिकायतों पर कार्रवाई करें. अवैध शराब की तस्करी को सख्ती से रोकें मुख्यमंत्री ने प्रदेश में बाहरी राज्यों से अवैध शराब के परिवहन पर सख्ती से रोक लगाने के निर्देश देते हुए कहा कि सीमावर्ती जिलों के पुलिस अधीक्षक, जिला आबकारी अधिकारी तथा निरोधक दस्ते इन पर अंकुश लगाए. उन्होंने शराब का अवैध परिवहन करने वाले लोगों से कड़ाई से निपटने के भी निर्देश दिए.