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पंजाब सरकार ने बदला कानून, अब हाईवे के किनारे होटल और रेस्टोरेंट में मिलेगी शराब

सड़क पर बढ़ रही दुर्घटनाओ को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने देश के सभी हाईवे से 500 मीटर की दूरी के भीतर शराब बेचने या परोसने पर रोक लगा दी है।

Updated on: 23 Jun 2017, 08:21 PM

highlights

  • पंजाब के हाईवे पर स्थित होटल, रेस्टोरेंट और क्लब्स में अब शराब मिल सकेगा
  • मंत्रिमंडल ने पंजाब एक्साइज एक्ट 1914 की धारा 26-ए में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है
  • राजमार्गों के 500 मीटर के भीतर शराब बेचने की कोई फुटकर दुकान नहीं होगी

नई दिल्ली:

पंजाब के हाईवे पर स्थित होटल, रेस्टोरेंट और क्लब्स में अब शराब मिल सकेगा। शुक्रवार को क़ानून में बदलाव करते हुए 500 मीटर के भीतर होटलों, रेस्टोरेंट और क्लबों में शराब परोसने की इजाजत वाले बिल को विधानसभा में पास कर दिया गया है।

बता दें कि सड़क पर बढ़ रही दुर्घटनाओ को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने देश के सभी हाईवे से 500 मीटर की दूरी के भीतर शराब बेचने या परोसने पर रोक लगा दी है।

राज्य मंत्रिमंडल ने पंजाब एक्साइज एक्ट 1914 की धारा 26-ए में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है, इसके तहत ही राष्ट्रीय और राज्य के राजमार्गों पर शराब के अड्डों की जगह निर्धारित की जाती है।

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नए क़ानून के मुताबिक राजमार्गों के 500 मीटर के भीतर शराब बेचने की कोई फुटकर दुकान नहीं होगी, लेकिन होटलों, रेस्टोरेंट और क्लबों को इस शर्त से बाहर रखा गया है। कानून की धारा 26 में संशोधन की वजह से अब हाईवे पर स्थि‍त होटल, रेस्टोरेंट और क्लब में शराब बिक्री को लेकर लगा प्रतिबंध ख़त्म हो जाएगा।

ज़ाहिर है पिछले साल दिसम्बर महीने में सर्वोच्च न्यायालय ने शराबबंदी को लेकर ऐलान किया था कि देश भर में नेशनल और स्टेट हाईवे पर 500 मीटर के दायरे में कोई शराब की दुकान नही होगी।

कोर्ट ने यह भी कहा था कि जिनके पास शराब बिक्री के लाइसेंस हैं, वह 31 मार्च 2017 तक ही इस तरह की दुकानें चला सकेंगे।

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