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अब परोसी जा सकेगी पंजाब में हाईवे पर शराब, एक्साइज एक्ट में संशोधन को मंजूरी

अमरिंदर सिंह ने मंत्रीमंडल बैठक में नेशनल हाईवे व स्टेट हाईवे किनारे 500 मीटर के दायरे में आने वाले होटलों, रेस्टोंरेंट्स व बार में शराब परोसने संबंधी प्रस्ताव को मंजूरी दे दी।

Updated on: 20 Jun 2017, 12:00 AM

नई दिल्ली:

सोमवार को मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने मंत्रीमंडल बैठक में नेशनल हाईवे व स्टेट हाईवे किनारे 500 मीटर के दायरे में आने वाले होटलों, रेस्टोंरेंट्स व बार में शराब परोसने संबंधी प्रस्ताव को मंजूरी दे दी।

आपको बता दे हाईकोर्ट व सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद हाईवे पर 500 मीटर के दायरे में किसी भी स्थान पर शराब की बिक्री व परोसने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था।

इसके लिए पंजाब आबकारी अधिनियम 1914 की धारा-ए में संशोधन करने के प्रस्ताव को भी बैठक में स्वीकृति दे दी गई है। ।