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पंजाब : बठिंडा की एक स्थानीय अदालत ने वायुसेना के पूर्व सार्जेन्ट को सुनाई मौत की सजा

अधिकारियों ने बताया कि अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश कंवलजीत सिंह बाजवा ने उत्तर प्रदेश के विपिन शुक्ला की हत्या के मामले में शैलेश कुमार को मौत की सजा सुनाई.

Updated on: 17 Mar 2019, 12:24 AM

नई दिल्ली:

बठिंडा की एक स्थानीय अदालत ने फरवरी 2017 में 27 वर्षीय एक कॉर्पोरल की हत्या के मामले में भारतीय वायु सेना के एक पूर्व सार्जेन्ट को मौत की सजा सुनाई है. अधिकारियों ने बताया कि अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश कंवलजीत सिंह बाजवा ने उत्तर प्रदेश के विपिन शुक्ला की हत्या के मामले में शैलेश कुमार को मौत की सजा सुनाई. घटना के समय दोनों भिसियाना वायु सेना स्टेशन में तैनात थे. सजा शुक्रवार को सुनाई गई थी.

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अदालत ने सबूत नष्ट करने के लिए कुमार की पत्नी को भी पांच साल की सजा सुनाई. पुलिस जांच के मुताबिक, कॉर्पोरल फरवरी 2017 में लापता हो गया था. 13 दिनों के बाद उसका क्षत-विक्षत शव पॉलीथीन बैगों में मिला था.