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जीएसटी के बाद एंटरटेनमेंट होगा महंगा, जाने किस पर लगा कितना टैक्स

GST 2017 impact on entertainment tax pictures

News Nation Bureau | Updated : 29 June 2017, 02:27:48 PM
जीएसटी

जीएसटी

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देश में एक जुलाई से जीएसटी लागू किया जा रहा है। केंद्र सरकार की ओर से इसे लागू करने के लिए पुख्ता तैयारियां की गई हैं। इस कर को लेकर लोगों को कोई दिक्कत न हो इसके लिए सरकार पूरी तरह से कमर कस चुकी है।
जीएसटी

जीएसटी

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जीएसटी से कुछ राज्य के लोगों को फायदा होगा तो कुछ को नुकसान। फिल्म टिकट की कीमत राज्य सरकारों द्वारा लगाए गए मनोरंजन टैक्स के अनुसार होती है। सभी राज्यों में अलग-अलग मनोरंजन टैक्स लागू है जो शून्य से लेकर 110% तक है।
जीएसटी

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झारखंड या उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में फ़िल्में देखते हैं तो आपके लिए खुशखबरी है। अब आपको इन राज्यों में फिल्म की टिकट पर केवल 28% टैक्स देना होगा।
जीएसटी

जीएसटी

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असम, हिमाचल प्रदेश, पंजाब और उत्तराखंड के लोगों को मूवी टिकट के लिए अधिक भुगतान करना होगा क्योंकि इन राज्यों में मनोरंजन टैक्स नहीं लगाया जाता था।
डायरेक्ट-टू-होम

डायरेक्ट-टू-होम

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जीएसटी के बाद डायरेक्ट-टू-होम (डीटीएच) और केबल सेवाओं की कीमत नीचे आ जाएगी। जीएसटी परिषद ने केबल टीवी और डीटीएच सेवाओं के लिए 18% टैक्स दर तय कर दी है।
जीएसटी

जीएसटी

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अभी तक अलग-अलग राज्य के लोगों को डीटीएच सर्विस के लिए 10 से 30% टैक्स देना होता है, जिसके साथ 15% सर्विस टैक्स भी लगता है।
जीएसटी

जीएसटी

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जीएसटी लागू होने के बाद टीवी देखना आपके लिए सस्ता हो जाएगा।
जीएसटी

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एम्यूजमेंट या थीम पार्कों के लिए टिकट की कीमत जीएसटी के तहत बढ़ जाएगी। अभी एम्यूजमेंट पार्क जाने पर आपको 15% सर्विस टैक्स देना होता है।
जीएसटी

जीएसटी

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जीएसटी आने के बाद आपको एम्यूजमेंट पार्क जाने के लिए ज्यादा पैसे खर्च करने होंगे, क्योंकि एम्यूजमेंट पार्कों पर सरकार ने 28% टैक्स तय किया है।
जीएसटी

जीएसटी

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आईपीएल जैसे खेल समारोह और म्यूजिक कॉन्सर्ट देखने के लिए 28% जीएसटी लागू किया जाएगा जो मौजूदा टैक्स दर से कहीं ज्यादा है।
जीएसटी

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अभी यह टैक्स लगभग 20% है। वहीं सर्कस , थिएटर , लोक नृत्य और नाटक सहित भारतीय शास्त्रीय नृत्य को देखने लिए जीएसटी 18% लिया जाएगा।