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Pics: अब कहां-कहां आधार होगा जरूरी और कहां नहीं, देखें यहां

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को संशोधनों के साथ आधार की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा है. कोर्ट ने कहा कि बैंक खाते खोलने, स्कूलों में दाखिले और मोबाइल कनेक्शन के लिए इसकी जरूरत नहीं होगी.

News Nation Bureau | Updated : 26 September 2018, 02:55:32 PM
Aadhaar verdict

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सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को संशोधनों के साथ आधार की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा है. कोर्ट ने कहा कि बैंक खाते खोलने, स्कूलों में दाखिले और मोबाइल कनेक्शन के लिए इसकी जरूरत नहीं होगी. प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा, न्यायमूर्ति ए.के. सीकरी और न्यायमूर्ति ए.एम. खानविलकर ने यह फैसला दिया.
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अगर, आप भी नया मोबाइल कनेक्शन लेना चाहते हैं तो आपके पास आधार कार्ड होना अनिवार्य नहीं है. नया मोबाइल कनेक्शन लेने के लिए आप आधार कार्ड के अलावा अन्य डॉक्यूमेंट्स का भी प्रयोग कर सकते हैं. अगर, आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है तो आप इससे नया मोबाइल कनेक्शन ले सकते हैं. इसके अलावा वोटर आईडी कार्ड के जरिए भी आप नया मोबाइल कनेक्शन ले सकते हैं. पासपोर्ट और किसी सरकारी एजेंसी द्वारा जारी किए गए आईडी कार्ड के जरिए भी आप नया मोबाइल कनेक्शन ले सकते हैं.
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स्कूलों में एडमीशन के लिए अब आधार की जरूरत नहीं होगी.
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बैंक अकाउंट खोलने के लिए आधार जरूरी नहीं होगा.
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सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा कि UGC, NEET और CBSE परीक्षा के लिए आधार अनिवार्य नहीं है.
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अब आधार को सरकार मनी बिल से पास करा सकती है.
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इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए आधार कार्ड होगा जरूरी.
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सुप्रीम कोर्ट ने कहा पैन कार्ड से आधार लिंक कराना होगा जरूरी.
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कोर्ट ने कहा सोशल वेलफेयर स्कीम का फायदा बिना आधार के देना होगा.
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देश में अवैध रूप से रह रहे लोग को आधार नहीं दिया जाएगा.
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एससी के फैसले के बाद अब निजी कंपनी आधार नहीं मांग सकती है.