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अमोल पालेकर ने नाटकों में प्री सेंसरशिप कानून के खिलाफ मुंबई हाई कोर्ट में दायर की याचिका

फिल्मकार और अभिनेता अमोल पालेकर ने मुंबई हाई कोर्ट में नाटकों के स्कृप्ट के लिए प्री सेंसरशिप कानून के खिलाफ याचिका दायर की है। उन्होंने याचिका में महाराष्ट्र पुलिस के उस कानून को चैलेंज किया है जिसमें नाटकों के स्कृप्ट के लिए प्री सेंसरशिप ज़रुरी होता है।

Updated on: 19 Sep 2016, 06:39 PM

नई दिल्ली:

फिल्मकार और अभिनेता अमोल पालेकर ने मुंबई हाई कोर्ट में नाटकों के स्कृप्ट के लिए प्री सेंसरशिप कानून के खिलाफ याचिका दायर की है। उन्होंने याचिका में महाराष्ट्र पुलिस के उस कानून को चैलेंज किया है जिसमें नाटकों के स्कृप्ट के लिए प्री सेंसरशिप ज़रुरी होता है।

पालेकर ने अपनी याचिका में कहा कि ये नियम मनमाने हैं जिससे लोगों के मौलिक अधिकार का हनन होता है।

दरअसल बुंबई पुलिस एक्ट 33(1) के तहत पुलिस कमीश्नर को अधिकार है कि वो सार्वजनिक जगहों पर किसी भी तरह के मनोरंजन के लिए किये गए प्रदर्शन जैसे मेला या तमाशा को लेकर कानून बना सकती है।

अमोल की याचिका में कहा दया है कि इस तरह के कानून  कला और कलाकारों की आजादी पर बंदिश लगाती है। इस तरह के कानून कि वजह से बहुत से एतिहासिक नाटकों को अपने असली रूप में नहीं पर्दशित कर पाते हैं।

याचिका को सोमवार को न्याधीश मंजूला चेल्लूर और एम एस सोनक की बेंच के सामने पेश किया गया। बेंच अगले हफ्ते तक के लिए बहस टाल दी ।