सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक सरकार से कहा- दो दिनों में 6 हजार क्यूसेक पानी छोड़ें
सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कावेरी जल विवाद पर सुनवाई करते हुए कहा कि अगले दो दिनों में कर्नाटक सरकार 6000 क्यूसेक पानी छोड़ें। इस मामले में अगली सुनवाई अब 28 सितंबर को होगी। साथ ही अदालत ने केंद्र सरकार से कहा कि वह कर्नाटक और तमिलनाडु के सीएम से बात कराए।
नई दिल्ली:
सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कावेरी जल विवाद पर सुनवाई करते हुए कहा कि अगले दो दिनों में कर्नाटक सरकार 6000 क्यूसेक पानी छोड़े। इस मामले में अगली सुनवाई अब 28 सितंबर को होगी। साथ ही अदालत ने केंद्र सरकार से कहा कि वह कर्नाटक और तमिलनाडु के सीएम के बीच बात करवाए कराए।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यहां संघीय ढ़ांचा है। सभी राज्यों को एक दूसरे से सहयोग करना होगा और कोर्ट के आदेश का पालन करना होगा।
और पढ़ें: कर्नाटक सीएम सिद्धरमैया ने पीएम मोदी को लिखा पत्र
आपको बता दें की कर्नाटक सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर तमिलनाडु के लिए पानी छोड़ने में असमर्थता जताई है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर इसकी जानकारी दी थी कि सरकार अर्जी लगाकर सुप्रीम कोर्ट से अपने फैसले में बदलाव करने का निवेदन करेगी।
गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने 20 सितंबर को अपने निर्देश में कहा था कि कर्नाटक 27 सितंबर तक तमिलनाडु को 6000 क्यूसेक पानी दे। इस फैसले के बाद कर्नाटक में जगह-जगह प्रदर्शन शुरू हो गई थी।
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