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NPS: नेशनल पेंशन स्कीम लंबी पारी के लिए तैयार, ग्राहकों को होगा बड़ा फायदा

सरकार ने जनवरी 2004 में सरकारी कर्मचारियों के लिए नेशनल पेंशन स्कीम (NPS) लॉन्च किया था. हालांकि 2009 में NPS में सरकारी क्षेत्र के अलावा सभी सेक्टर को भी शामिल कर लिया गया.

Updated on: 21 Apr 2019, 11:03 AM

नई दिल्ली:

नेशनल पेंशन स्कीम में सरकारी कर्मचारियों के साथ-साथ अब निजी क्षेत्र में काम करने वाले लोगों का रुझान भी नेशनल पेंशन स्कीम (NPS) में बढ़ा है. 80CCD (1B) के तहत 50 हजार रुपये की अतिरिक्त टैक्स छूट मिलने से परिस्थितियों में अब बदलाव हो रहा है. बता दें कि सरकारी कर्मचारियों को पेंशन के लिए NPS के जरिये बचत अनिवार्य है. सरकारी कर्मचारियों को छोड़ दें तो पेंशन स्कीम का फायदा उठाने वालों की तादाद अभी भी ज्यादा नहीं है.

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कम इनवेस्टमेंट लागत से फंड की ग्रोथ बढ़ी
गौरतलब है कि सरकार ने जनवरी 2004 में सरकारी कर्मचारियों के लिए नेशनल पेंशन स्कीम (NPS) लॉन्च किया था. हालांकि 2009 में NPS में सरकारी क्षेत्र के अलावा सभी सेक्टर को भी शामिल कर लिया गया. नेशनल पेंशन स्कीम को नेशनल पेंशन सिस्टम भी कहा जाता है. पिछले 10 साल में NPS में कई उतार-चढ़ाव देखने को मिले हैं. जानकारों के मुताबिक NPS के निवेश मॉडल ने पिछले कुछ समय में आश्चर्यचकित किया है. कुछ स्कीम ने जबर्दस्त रिटर्न दिया है. NPS के तहत आने वाले फंड के कम इनेवस्टमेंट लागत की वजह से भी इसके रिटर्न पर सकारात्मक प्रभाव देखने को मिला है. जानकारों का मानना है कि लॉन्ग टर्म में पेंशन स्कीम का फायदा निवेशकों को जरूर मिलेगा. लॉन्ग टर्म में निवेश करने पर कम लागत और कंपाउंडिंग का फायदा आपको जरूर मिलने की संभावना है.

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NPS के तहत टैक्स छूट की प्रमुख बातें

  • NPS सेक्शन 80C के तहत टैक्स छूट का प्रावधान. हालांकि ये छूट, पीपीएफ और ELSS को मिलने वाली टैक्स छूट की तरह
  • एंप्लायर आपके NPS खाते में पैसा जमा करता है तो उस पर भी टैक्स छूट. इसे आपकी taxable income में नहीं जोड़ा जाएगा. EPF scheme में भी इसी तरह की छूट का प्रावधान
  • PPF, EPF, ELSS के मुकाबले NPS में ज्यादा टैक्स बचाने का मौका. इस स्कीम में पैसा निवेश कर 50 हजार के अतिरिक्त निवेश पर टैक्स छूट पा सकते हैं. सेक्शन 80सी के तहत 1.5 लाख तक के निवेश पर टैक्स छूट मिलता है. NPS में निवेश करने पर 50 हजार रुपये की अतिरिक्त टैक्स छूट मिलेगी.
  • 60 साल की उम्र के बाद NPS टियर-1 अकाउंट से 60% तक रकम निकाला जा सकता है. हालांकि इस रकम पर टैक्स नहीं लगेगा. शेष पैसे को पेंशन प्लान (Annuity Plan) में लगाना जरूरी होगा. एन्यूटी स्कीम आपको आजीवन पेंशन देती हैं.

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मार्केट में मौजूद कुछ पेंशन प्लान

  • Birla Sun Life Pension Scheme
  • HDFC Pension Fund
  • ICICI Prudential Pension Fund
  • Kotak Pension Fund
  • LIC Pension Fund
  • SBI Pension Fund
  • UTI Retirement Solutions

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(Disclaimer: निवेशक निवेश से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की सलाह जरूर लें. न्यूज स्टेट की खबर को आधार मानकर निवेश करने पर हुए लाभ-हानि का न्यूज स्टेट से कोई लेना-देना नहीं होगा. निवेशक स्वयं के विवेक के आधार पर निवेश के फैसले लें)