इनकम टैक्स (Income Tax) और इंश्योरेंस (Insurance) से जुड़े 2 नियम 2 दिन में बदले, आप पर होगा बड़ा असर
Income Tax डिपार्टमेंट ने 13 तरह के मामलों को गंभीर अपराध की लिस्ट में शामिल कर लिया है. वहीं IRDA ने गाड़ियों के थर्ड पार्टी इंश्योरेंस प्रीमियम में 21 फीसदी तक की बढ़ोतरी कर दी है.
highlights
- इनकम टैक्स (Income Tax) और इंश्योरेंस (Insurance) से जुड़े 2 नियम 2 दिन में बदल गए
- कार, दोपहिया वाहनों का थर्ड पार्टी इंश्योरेंस (Third Party Insurance) 16 जून से महंगा हो गया है
- टैक्स चोरों पर लगाम के लिए आयकर विभाग (IT Department) का नया नियम 17 जून से लागू हो गया है
नई दिल्ली:
इनकम टैक्स (Income Tax) और इंश्योरेंस (Insurance) से जुड़े 2 नियम 2 दिन में बदल गए हैं. इन नियमों में बदलाव का सीधा असर ग्राहकों पर पड़ने वाला है. दोनों नियमों में किन चीजों में बदलाव हुआ है. आइये जान लेते हैं.
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थर्ड पार्टी इंश्योरेंस से जुड़ा पहला नियम
कार और दोपहिया वाहनों का थर्ड पार्टी इंश्योरेंस 16 जून से महंगा हो गया है. बीमा नियामक इंश्योरेंस रेग्युलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया (IRDA) ने इंश्योरेंस प्रीमियम में 21 फीसदी तक की बढ़ोतरी कर दी है.
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किन गाड़ियों पर कितना प्रीमियम बढ़ा
- 1,000 CC से कम क्षमता वाली छोटी कारों के थर्ड पार्टी इंश्योरेंस प्रीमियम में 12 फीसदी की बढ़ोतरी. इन कारों का प्रीमियम 1,850 से बढ़कर 2,072 रुपये हो जाएगा
- 1,000-1,500 CC के वाहनों का बीमा प्रीमियम 12.5 फीसदी बढ़कर 3,221 रुपये हो गया है
- 1,500 CC से ऊपर की कारों के लिए थर्ड पार्टी बीमा प्रीमियम नहीं बढ़ाया गया है. 7,890 रुपये प्रीमियम स्थिर
- 75 CC से कम के टू-व्हीलर के लिए थर्ड पार्टी प्रीमियम 12.88 फीसदी बढ़कर 482 रुपये हो गया.
- 75 से 150 CC दोपहिया वाहन के लिए प्रीमियम 752 रुपये हो गया है
- 150-350 CC क्षमता वाले दोपहिया वाहनों के लिए प्रीमियम 985 रुपये से 21.11 फीसदी बढ़कर 1,193 रुपये हो जाएगा
- 355 CC से ज्यादा के दोपहिया वाहन (सुपर बाइक) के प्रीमियम में कोई बदलाव नहीं किया गया है
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आयकर विभाग (Income Tax Department) से जुड़ा दूसरा नियम
आयकर विभाग (Income Tax Department) ने टैक्स चोरों पर लगाम के लिए कठोर कदम उठाया है. आयकर विभाग की नई गाइडलाइन 17 जून 2019 से लागू हो गया है. आईटी डिपार्टमेंट के संशोधित गाइडलाइन के मुताबिक कालेधन और बेनामी कानून के अंतर्गत किए गए अपराधों को अब गंभीर अपराध की श्रेणी में माना जाएगा. नई गाइडलाइन के तहत टैक्स चोरी के अपराध पर अब सिर्फ टैक्स जुर्माना और ब्याज आदि चुकाने से मामला हल नहीं माना जाएगा.
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CBDT ने वरिष्ठ अधिकारियों को दिया निर्देश
संशोधित गाइडलाइन के मुताबिक 13 तरह के मामलों को गंभीर अपराध की लिस्ट में शामिल कर लिया गया है. सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स (CBDT) ने वरिष्ठ अधिकारियों को निर्देश दिया है कि टैक्स चोरी से जुड़े मामलों को अब संशोधित गाइडलाइन के अनुसार निपटारा किया जाए.
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