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बिना अतिरिक्‍त निवेश के भी बचता है Income Tax, जानें तरीका

Income Tax : कई ऐसे निवेश हैं जो आपको करते ही है, लेकिन यह जानकारी नहीं होती है कि इस पर इनकम टैक्‍स (Income Tax) बचता है.

Updated on: 12 Apr 2019, 08:15 AM

नई दिल्‍ली:

Income Tax : कई ऐसे निवेश हैं जो आपको करते ही है, लेकिन यह जानकारी नहीं होती है कि इस पर इनकम टैक्‍स (Income Tax) बचता है. ऐसे में यह जानना जरूरी है कि वो कौन कौन से निवेश हैं जहां आप निवेश तो कर रहे हैं, लेकिन अभी तक इनकम टैक्‍स (Income Tax) की छूट नहीं ली है. इसके अलावा दिसंबर का महीना खत्‍म होने वाला है, ऐसे में इनकम टैक्‍स (Income Tax) बचाने की सभी हो चिंता शुरू हो जाती है. वित्‍तीय वर्ष 2018-19 की अनुमानित आय के हिसाब से कंपनियां इनकम टैक्‍स (Income Tax) बचाने वाले निवेश के बारे में जानकारी मांगती हैं. कई बार लोग देर से इनकम टैक्‍स (Income Tax) बचाने के निवेश के बारे में फैसला करते हैं, जिससे गलत जगह निवेश की आशंका बन जाती है. ऐसे में जरूरी है कि इनकम टैक्‍स (Income Tax) बचाने के तरीकों पर एक नजर डाल ली जाए और उसके हिसाब से ही सही फैसला किया जाए.

इन विषय पर मिलेगी जानकारी
कैसे बचा सकते हैं इनकम टैक्‍स (How to Save Income Tax)
कैसे बचाते हैं इनकम टैक्‍स (How to save income tax)
क्‍या हैं इनकम टैक्‍स बचाने के तरीके (What are the ways to save income tax)
क्‍या होती है इनकम टैक्‍स फ्री इनकम (What is Income Tax Free Income)
क्‍या हैं टैक्‍स फाइलिंग से जुड़े नियम (What are the rules related to tax filing)

इनकम टैक्‍स की हिन्‍दी में जानकारी (Information in Income Tax in Hindi)

1. ईपीएफ (EPF)
ईपीएफ (EPF) अकाउंट में आपकी ओर से जमा हिस्से पर इनकम टैक्‍स की धारा 80सी Income (Tax Act Section 80C) के तहत टैक्स से छूट मिलती है. EPF में करीब हिस्‍सा आपका नियोक्‍ता (Employer) जमा करता है. नियोक्‍ता की तरफ से ईपीएफ (EPF) में जमा कराए पैसों पर आपको इनकम टैक्‍स नहीं देना होता है.
हालांकि नियोक्‍ता (Employer) का यह हिस्सा आपके मूल वेतन (Basic Salary) के 12 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए, नहीं तो बाकी पैसों (Amount) पर इनकम टैक्‍स (Income Tax) देना पड़ेगा.

2. शेयर्स और म्यूचुअल फंड्स (Profit On Shares and Equity Mutual Funds)

अगर आपने शेयर (Shares) या इक्‍विटी म्‍युचुअल फंड (Equity Mutual Funds) में पैसा लगाया है और एक साल बाद बेचते हैं तो इससे हाने वाले फायदे (Profit) पर आपको 15 फीसदी इनकम टैक्‍स देना होगा. पिछले साल बजट में लॉग टर्म कैपिटल गैन (Long Term Capital Gain) के नियम बदल गए हैं. इसके अलावा अब शेयर्स और म्यूचुअल फंड्स (Shares and Equity Mutual Funds) से मिलने वाले डिविडेंट पर भी 10 फीसदी टैक्‍स देना होगा, जो एट सोर्स कट जाएगा. पिछले बजट में डिविडेंट डिस्‍ट्रीब्‍यूशन टैक्‍स (Dividend Distribution Tax) के भी नियम बदल गए हैं. इस तरह आप इनकम टैक्‍स (Income Tax) में छूट ले सकते हैं.

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3. शादी में मिले गिफ्ट (Gifts on Marriage)
शादी में मिले गिफ्ट (Gifts on Marriage) पर आपको किसी तरह का इनकम टैक्स (Income Tax) नहीं देना पड़ता है. लेकिन इसके लिए एक शर्ते होती है कि यह उपहार शादी के दिन या उसके आसपास ही मिले हों. लेकिन इन गिफ्ट (Gifts) की कीमत 50,000 रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए. इससे ज्यादा का होने पर गिफ्ट (Gift) पर इनकम टैक्स (Income Tax) लग सकता है.

4. बचत खाते का ब्याज (Interest On Saving Account)
आपके आपके बैंक और पोस्‍ट ऑफिस बचत खाते का ब्याज (Interest On Saving Account) पूरे वित्‍तीय वर्ष के दौरान 10,000 रुपए तक है तो उस पर इनकम टैक्‍स (Income Tax) नहीं लगता है. अगर यह 10,000 रुपए से ज्यादा है तो अतिरिक्त रकम पर इनकम टैक्स (Income Tax) देना होगा.

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5 पार्टनरशिप फर्म के रूप में मिला प्रॉफिट (Profit Gained As A Partnership Firm)

अगर कोई व्‍यक्‍ति किसी फर्म (Firm) में पार्टनर है तो पार्टनरशिप फर्म के रूप में मिला प्रॉफिट (Profit Gained As A Partnership Firm) तो Share Of Profit के तौर पर मिला हिस्सा इनकम टैक्स (Income Tax) फ्री (Tax Free) होता है.

इनकम टैक्‍स की हिन्‍दी में जानकारी (Income Tax in Hindi) के लिए पढ़ें पूरी खबर.

6 जीवन बीमा क्लेम और मेच्योरिटी राशि (Life Insurance Claim And Maturity Amount)
अगर किसी ने जीवन बीमा (Life Insurance) लिया है तो आपको मिलने वाला क्‍लेम (Claim) और मैर्च्‍योरिटी (Maturity) का पैसा पूरी तरह से इनकम टैक्‍स (Income Tax) फ्री होता है. लेकिन यहां पर एक शर्त है कि बीमे का प्रीमियम (Premium) उसके सम एशोर्ड (Sum Assured) के 10 फीसदी से अधिक न हो. इससे अधिक का प्रीमियम (Premium) होने पर मिलने वाले अतिरिक्त पैसे पर इनकम टैक्स (Income Tax) देना होगा.

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7 वीआरएस राशि (Amount Of VRS)
अगर किसी ने आपने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति (VRS) लिया है तो आपको मिलने वाली 5 लाख रुपए तक की वीआरएस राशि (Amount Of VRS) पर इनकम टैक्‍स (Income Tax) छूट मिलती है. हालांकि यह सुविधा सिर्फ केवल सरकारी और सरकारी कंपनियों (Public Sector) में काम करने वाले कर्मचारियों को ही मिलती है.

8 विरासत और वसीयत में मिली संपत्ति (Property Through Inheritance Or Will)
अगर माता-पिता से विरासत में मिली प्रॉपर्टी (Property), जेवर या नगदी (Cash) पर किसी तरह का इनकम टैक्‍स नहीं लगता. इसी तरह वसीयत के माध्यम से मिलने वाली प्रॉपर्टी (Property) और कैश (Cash) पर भी इनकम टैक्‍स नहीं लगता है.

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9 कृषि आय (Agriculture Income)
कृषि भूमि से होने वाली कृषि आय (Agriculture Income) पर किसी तरह का इनकम टैक्‍स (Income Tax) नहीं लगता है. इसमें उससे होने वाली उपज, उससे किराए के रूप में मिलने वाली रकम भी शामिल है. एग्रीकल्‍चर फॉर्म (Agricultural Form) बनाकर की जाने वाली खेती से होने वाली आमदनी भी इनकम टैक्‍स (Income Tax) फ्री होती है.

अब जानें कहां पर 1.5 लाख रुपए जमा करके बचा सकते हैं इनकम टैक्‍स (Income Tax)

1 लोक भविष्य निधि (Public Provident Fund) पीपीएफ (PPF)

लोक भविष्य निधि (Public Provident Fund) पीपीएफ (PPF) खाता पोस्ट ऑफिस या बैंक में खुलवाया जा सकता है. यह खाता 15 साल के लिए होता है, जिससे बीच में कुछ शर्तों के साथ पैसा निकाला भी जा सकता है. इससे भी इनकम टैक्‍स (Income Tax) बचाया जा सकता है.

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2 जीवन बीमा (Life Insurance)
सभी तरह के जीवन बीमा (Life Insurance) के प्रीमियम (premium) पर इनकम टैक्‍स (Income Tax) की छूट मिलती है. इसमें टर्म प्‍लान (term plan), ट्रेडीशनल प्‍लान (traditional plan), यूलिप (ULIP) या फिर मनी बैक (Money back policy) कैसा भी जीवन बीमा (Life Insurance) हो इनकम टैक्‍स (Income Tax) में छूट मिलती है.

इनकम टैक्‍स की हिन्‍दी में जानकारी (Income Tax in Hindi) के लिए पढ़ें पूरी खबर.

3 पेंशन स्कीम (Pension Funds)
पेंशन स्कीम (Pension Funds) सरकार निवेश करके इनकम टैक्‍स (Income Tax) बचाने की छूट देती है. नेशनल पेंशन स्‍कीम (National Pension Scheme) में पैसा जमा (Deposit) करके 1.5 लाख रुपए तक सालाना इनकम टैक्‍स (Income Tax) बचाया जा सकता है.

4 इक्‍विटी लिन्क्ड सेविंग स्कीम (Equity Linked Savings Scheme)
इक्‍विटी लिन्क्ड सेविंग स्कीम (Equity Linked Savings Scheme) भी म्यूचुअल फंड ही हाेते हैं, लेकिन ऐसे विशेष फंड में पैसा जमा करने के बाद तीन साल बाद ही निकाला जा सकता है. इन फंड को टैक्‍स सेविंग म्‍युचुअल फंड (Tax Saving Mutual Funds) या ईएलएसएस (ELSS) भी कहा जाता है. यह भी इनकम टैक्‍स (Income Tax) बचाने का अच्‍छा तरीका है.

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5 होम लोन (Home loan)
घर बनाने के लिए जो होम लोन (Home loan) लिया जाता है, उसकी किस्त में जो मूल धन के हिस्से पर Section 80C के तहत इनकम टैक्‍स से छूट मिलती है. होम लोन (Home loan) के ब्याज पर भी इनकम टैक्‍स (Income Tax) से छूट मिलती है, लेकिन वह सेक्शन 24 के तहत आती है, जिसका उल्लेख नीचे अलग से किया गया है. इनकम टैक्स (Income Tax) के सेक्‍शन (Section 24) के अनुसार आपको होम लोन (Home loan) पर चुकाए जाने वाले ब्याज में भी इनकम टैक्‍स (Income Tax) की छूट मिलती है. होम लोन (Home loan) पर ब्याज से House Property से होने वाली आय (Income) को घटाने पर बची रकम पर आप इनकम टैक्स (Income Tax) छूट का फायदा ले सकते हैं. ये होम लोन (Home loan) घर का निर्माण, मरम्मत, खरीद किसी भी उद्देश्य के लिए हो सकता है. यह छूट अधिकतम दो लाख रुपए सालाना रकम तक ही मिलेगी.

इनकम टैक्‍स की हिन्‍दी में जानकारी (Income Tax in Hindi) के लिए पढ़ें पूरी खबर.

6 टैक्स सेविंग एफडी (Tax Saving FD)
बैंक पांच साल की टैक्स सेविंग एफडी (Tax Saving FD) देते हैं. इसमें जमा की गई आपकी रकम पर सेक्‍सन 80सी (Section 80C) के तहत इनकम टैक्‍स (Income Tax) से छूट मिलती है.

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7 5-वर्षीय पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट (5 Year Post Office Time Deposit)
पोस्ट ऑफिस 5 वर्षीय पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट (5 Year Post Office Time Deposit) में जमा पैसे पर इनकम टैक्‍स (Income Tax) से छूट मिलती है. हालाँकि 5 वर्षीय पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट (5 Year Post Office Time Deposit) में जमा रकम पर मिलने वाले ब्‍याज (Interest) पर इनकम टैक्‍स (Income Tax) देना पड़ता है.

8 सुकन्या समृद्धि खाता (Sukanya Samriddhi Account)
केंद्र सरकार की ओर से शुरू की गई सुकन्या समृद्धि खाता (Sukanya Samriddhi Account) में भी पैसा जमा करके इनकम टैक्‍स (Income Tax) बचाया जा सकता है. पोस्‍ट ऑफिस (Post Office) में अपनी 10 साल तक की दो बच्चियों के नाम सुकन्या समृद्धि खाता (Sukanya Samriddhi Account) खाता खोला जा सकता है. इस तरीके से भी इनकम टैक्‍स (Income Tax) बचाया जा सकता है.

9 नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट (NSC)
नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट (NSC) में पैसा जमा करके इनकम टैक्‍स (Income Tax) बचाया जा सकता है. नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट (NSC) को 5 साल के लिए खरीदा जा सकता है.

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10 सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम (Senior Citizen Saving Scheme)
अगर किसी की आयु 60 वर्ष से अधिक है तो सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम (Senior Citizen Saving Scheme) के तहत बैंक या पोस्ट ऑफिस में खाता खुलवा सकते हैं. इस एकाउंट में जमा रकम Section 80 C के तहत इनकम टैक्स (Income Tax) में छूट ली जा सकती है.

11 बच्चों की पढ़ाई की फीस (Children Tuition Fees)
बच्चों की पढ़ाई की फीस (Children Tuition Fees) पर खर्च होने ट्यूशन फीस (Tuition Fees) पर Section 80C के तहत इनकम टैक्‍स (Income Tax) की छूट मिलती है.

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इन जगहों पर निवेश कर 1.5 लाख रुपए के अतिरिक्‍त इनकम टैक्‍स की छूट ले सकते हैं.

1 हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी (Health Insurance Policy)

हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी (Health Insurance Policy) लेने पर भी इनकम टैक्‍स (Income Tax) की छूट मिलती है. यह छूट सामान्य नागरिकों को सालाना 20,000 रुपए तक और सीनियर सीटीजंस (Senior Citizen) को 30000 रुपए तक है.

2 एजुकेशन लोन का ब्याज (Interest On Education Loan)
उच्‍च शक्षिा (Higher Study) के लिए गए एजुकेशन लोन का ब्याज (Interest On Education Loan) पर पटाए जाने वाले ब्याज पर इनकम टैक्‍स (Income Tax) की छूट मिलती है. ये छूट आप अपने बच्चे, पति/पत्नी या गोद लिए बच्चे के लिए भी प्राप्त कर सकते हैं.

इनकम टैक्‍स की हिन्‍दी में जानकारी (Income Tax in Hindi) के लिए पढ़ें पूरी खबर.

3 चैरिटी और डोनेशन (Charity And Donations)
अगर आप सोशल (Social) संस्थानों, पॉलिटिकल पार्टी (Political Party), Scientific व शोध संस्थानों को चैरिटी और डोनेशन (Charity And Donations) में पैसा देते हैं तो इनकम टैक्‍स (Income Tax) की छूट ले सकते हैं.

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ये आमदनी होती है इनकम टैक्‍स (Income Tax) फ्री

1 ग्रेच्युटी (Gratuity)

5 साल नौकरी पूरी करने के बाद मिलने वाली ग्रेच्युटी (Gratuity) की रकम पर इनकम टैक्‍स (Income Tax) की छूट मिलती है. कर्मचारी (Employee) की मौत की स्थिति में यह छूट पत्नी, बच्चे या अन्य आश्रित को भी कुछ शर्तों के साथ मिल सकती है.

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2 मेडिकल रिएम्बर्समेंट (Medical Reimbursement)

नौकरीपेशा लोगों को मेडिकल रिएम्बर्समेंट (Medical Reimbursement) मिलता है. यह रकम पूरी तरह इनकम टैक्‍स (Income Tax) फ्री (Income Tax Free Income) होती है. वर्तमान में इसकी लिमिट 15000 रुपए सालाना तक .

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3 ट्रांसपोर्ट एलाउंस (Transport Allowance)
नौकरीपेश लोगों को ट्रांसपोर्ट एलाउंस (Transport Allowance) मिलता है, यह भी इनकम टैक्‍स (Income Tax) फ्री (Income Tax Free Income) होता है. यह छूट 1600 रुपए महीना यानी 19,200 रुपए साल से ज्‍यादा नहीं होना चाहिए.