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दिल्ली-एनसीआर के बाद मुंबई में भी पटाखे की बिक्री पर रोक, बॉम्बे हाई कोर्ट का आदेश

बॉम्बे हाई कोर्ट ने स्थानीय प्रशासन को आदेश दिया है कि वो रिहायशी इलाके में पटाखा बेचने वालों के खिलाफ कार्रवाई करे।

Updated on: 10 Oct 2017, 10:33 PM

highlights

  • हाई कोर्ट ने स्थानीय प्रशासन को आदेश दिया है कि वो रिहायशी इलाके में पटाखा बेचने वालों के खिलाफ कार्रवाई करे
  • सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने फैसले में दिवाली के दौरान दिल्ली और एनसीआर में पटाखों की बिक्री पर रोक लगा दी थी

नई दिल्ली:

सुप्रीम कोर्ट के दिल्ली-एनसीआर में पटाखों की बिक्री पर रोक लगाने के बाद मंगलवार को बॉम्बे हाई कोर्ट ने भी इसे लेकर सख्त आदेश दिया है।

बॉम्बे हाई कोर्ट ने मुंबई के रिहायशी इलाकों में पटाखे की बिक्री पर रोक का आदेश दिए हैं। बॉम्बे हाईकोर्ट की मुख्य न्यायाधीश मंजुला चेल्लूर ने पिछले साल के आदेश को ही बरकरार रखते हुए यह आदेश दिया है।

हाई कोर्ट ने स्थानीय प्रशासन को आदेश दिया है कि वो रिहायशी इलाके में पटाखा बेचने वालों के खिलाफ कार्रवाई करे।

बात दें कि सर्वोच्च न्यायालय ने सोमवार को ही अपने फैसले में दिवाली के दौरान दिल्ली और एनसीआर में पटाखों की बिक्री पर रोक लगा दी थी।

अदालत ने कहा था कि दिल्ली एवं एनसीआर में पटाखों की बिक्री और भंडारण पर प्रतिबंध हटाने का 12 सितंबर 2017 का आदेश एक नवंबर से दोबारा लागू होगा यानी एक नवंबर से दोबारा पटाखे बिक सकेंगे।

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सुप्रीम कोर्ट ने यह रोक पटाखों के कारण प्रदूषण पर पड़ने वाले असर को देखने के लिए लगाई है।

न्यायमूर्ति सीकरी ने पटाखों से होने वाले दुष्प्रभावों का हवाला देते हुए कहा, 'इस दौरान हवा का स्तर खतरनाक रूप से बिगड़ जाता है और शहर में दम घूंटने जैसी स्थिति पैदा हो जाती है जिससे स्कूलों को बंद करना पड़ता है।

सुप्रीम कोर्ट और बॉम्बे हाई कोर्ट का पटाखे की बिक्री पर रोक का फैसला ऐसे समय में आया है, जब दिवाली बिल्कुल नजदीक आ चुकी है।

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