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मध्यप्रदेश : विधानसभा चुनाव के लिए शुरू हो गया नामांकन का घमासान

राज्‍य में विधानसभा चुनाव 2018 के लिए 2 नवम्बर को अधिसूचना जारी होगी. भारत निर्वाचन आयोग की घोषणा के अनुसार, 28 नवम्बर को मतदान होगा और 11 दिसम्बर को मतगणना होगी. 2 नवम्बर से 9 नवम्बर 2018 तक नाम निर्देशन पत्र पूर्वान्ह 11.00 बजे से अपरान्ह 3.00 बजे तक रिटर्निंग ऑफिसर के कार्यालय में प्रस्तुत किए जा सकेंगे.

Updated on: 02 Nov 2018, 10:18 AM

भोपाल:

राज्‍य में विधानसभा चुनाव 2018 के लिए 2 नवम्बर को अधिसूचना जारी होगी. भारत निर्वाचन आयोग की घोषणा के अनुसार, 28 नवम्बर को मतदान होगा और 11 दिसम्बर को मतगणना होगी. 2 नवम्बर से 9 नवम्बर 2018 तक नाम निर्देशन पत्र पूर्वान्ह 11.00 बजे से अपरान्ह 3.00 बजे तक रिटर्निंग ऑफिसर के कार्यालय में प्रस्तुत किए जा सकेंगे. रविवार 4 नवम्बर एवं 7 नवम्बर को दीपावली का सार्वजनिक अवकाश होने के कारण नाम निर्देशन पत्र जमा नहीं किए जाएंगे. अभ्यर्थी द्वारा अधिकतम 4 सेट नामांकन पत्र दाखिल किये जा सकेंगे. नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत करते समय रिटर्निंग ऑफिसर के कार्यालय की 100 मीटर की परिधि में अभ्यर्थी के साथ अधिकतम 3 वाहन और अधिकतम पाँच व्यक्तियों (प्रत्याशी+4) को लाने की अनुमति रहेगी. 14 नवम्बर को नाम वापसी की प्रक्रिया के बाद चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों की अन्तिम सूची जारी कर दी जायेगी.

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विधान सभा निर्वाचन में प्रत्याशियों के लिये 10,000 रुपये और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार के लिए 5,000 रुपये जमानत राशि जमा करानी होगी. फार्म ए, फार्म बी नाम निर्देशन पत्र जमा किए जाने के अंतिम दिनांक को 3.00 बजे तक रिटर्निंग ऑफिसर को दिया जाना चाहिए. माननीय सुप्रीम कोर्ट के 25 सितम्बर, 2018 के आदेशानुसार शपथ पत्र के साथ प्रपत्र -26 में, जिसमें अभ्यर्थी के आपराधिक पूर्व-वृत्त, यदि कोई हों, (दोष-सिद्धि के मामले और सभी लंबित मामले) से संबंधित विवरण, पैन के विवरण और स्वयं, पति/पत्नी एवं आश्रितों की आयकर विवरणी दाखिल करने की स्थिति, अभ्यर्थी, पति/पत्नी एवं सभी आश्रितों की परिसम्पत्तियों (चल एवं अचल आदि) तथा सरकार एवं सार्वजनिक वित्त संस्थाओं के प्रति उनकी देयताएं/देय राशियों के विवरण, अभ्यर्थी एवं पति/पत्नी के व्यवसाय या आजीविका के विवरण तथा अभ्यर्थी की उच्चतम शैक्षणिक योग्यता के विवरण उपलब्ध कराए जाएं.

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अभ्यर्थियों द्वारा अपने नाम-निर्देशन पत्र के साथ दाखिल शपथ-पत्रों में अभ्यर्थियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे उसके सभी स्तंभों को भरें और कोई भी स्तंभ रिक्त नहीं छोड़ें. इसलिए शपथ-पत्र दाखिल करते समय रिटर्निंग आफिसर को इस बात की जांच करनी है कि क्या नाम-निर्देशन पत्र के साथ दाखिल शपथ-पत्र के सभी स्तंभ भर दिए गए हैं. अभ्यर्थी द्वारा शपथ आयुक्त या प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट या नोटरी पब्लिक के समक्ष शपथ-पत्र पर शपथ लेनी चाहिए. शपथ-पत्र नाम-निर्देशन पत्र के साथ दाखिल किया जाना है. यदि नाम-निर्देशन पत्र के साथ दाखिल न किया जाए तो नाम-निर्देशन पत्र दाखिल करने की अंतिम तिथि को अपराह्न 3 बजे से पहले रिटर्निंग आफिसर को अवश्य प्रस्तुत कर देना चाहिए. शपथ पत्र टंकित होना चाहिए. यदि कोई कॉलम हस्तलिखित होता है, तब यह सुपाठ्य होना चाहिए.

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निर्वाचन व्यय के लिये प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा पृथक से बैंक खाता खुलवाया जाएगा. बैंक खाता निर्वाचन अभिकर्ता के साथ संयुक्त रूप से भी खुलवाया जा सकता है. नामांकन पत्र प्रस्तुत करने के तुरंत बाद रिटर्निंग ऑफिसर के समक्ष शपथ या प्रतिज्ञान लेना आवश्यक हैं. रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा तैयार किये जाने वाले चेकलिस्ट के प्रारूप और दिशा-निर्देशों की पुस्तिका प्रदान की जायेगी. 12 नवम्बर को नामांकन पत्रों की जाँच के समय अभ्यर्थी, उनके निर्वाचन अभिकर्ता, प्रत्येक अभ्यर्थी का एक प्रस्तावक और प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा लिखित में सम्यक रूप से प्राधिकृत एक और व्यक्ति उपस्थित रह सकता है. रिटर्निंग अधिकारी के द्वारा एक-एक करके नामांकन पत्रों की संवीक्षा की जाएगी तथा पारदर्शिता के लिए संवीक्षा की वीडियोग्राफी भी की जाएगी.