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मध्य प्रदेश: शिवराज कैबिनेट ने बच्चियों से रेप मामले पर फांसी के प्रस्ताव को मंजूरी दी

मध्य प्रदेश सरकार ने 12 साल या उससे कम उम्र की लड़कियों के साथ बलात्कार के दोषियों को फांसी की सजा देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है।

Updated on: 26 Nov 2017, 09:32 PM

highlights

  • 12 साल या उससे कम उम्र की लड़कियों के साथ बलात्कार के दोषियों को फांसी की सजा के प्रस्ताव को मंजूरी
  • इस मंजूरी के साथ ही कैबिनेट ने गैंगरेप के दोषियों को भी मृत्यु दण्ड का प्रस्ताव पारित किया

भोपाल:

मध्य प्रदेश सरकार ने 12 साल या उससे कम उम्र की लड़कियों के साथ बलात्कार के दोषियों को फांसी की सजा देने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।

मध्य प्रदेश कैबिनेट ने रविवार को रेप के दोषियों की सजा और जुर्माना बढ़ाने के लिए दण्ड संहिता की धारा में संशोधन को भी मंजूरी दी है। इस मंजूरी के साथ ही कैबिनेट ने गैंगरेप के दोषियों को भी मृत्यु दण्ड का प्रस्ताव पारित किया है।

दण्ड संहिता की धारा 376 AA और 376 DA के रूप में संशोधन किया गया और सजा में वृध्दि के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। इसके अलावा लोक अभियोजन की सुनवाई का अवसर दिए बिना जमानत नहीं होगी।

राज्य सरकार के वित्तमंत्री जयंत मलैया ने पत्रकारों को बताया कि दंड विधि संशोधन विधेयक को मंजूरी दे दी गई है। इस विधेयक को विधानसभा में पारित कर केंद्र सरकार को भेजा जाएगा। मृत्युदंड को अमल में लाने के लिए दुष्कर्म की धारा 376 में ए और एडी को जोड़ा जाएगा, जिसमें मृत्युदंड का प्रावधान होगा।

सरकार ने बलात्कार मामले में सख्त फैसला लेते हुए आरोपियों के जमानत की राशि बढ़ाकर एक लाख रुपये कर दी है। इस तरह मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य बन गया है, जहां बलात्कार के मामले में इस तरह के कानून के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है।

साथ ही शादी का प्रलोभन देकर शारीरिक शोषण करने के आरोपी को सजा के लिए 493 क में संशोधन करके संज्ञेय अपराध बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है।

महिलाओं के खिलाफ आदतन अपराधी को धारा 110 के तहत गैर जमानती अपराध और जुर्माने की सजा का प्रावधान किया गया है।

महिलाओं का पीछा करने, छेड़छाड़, निर्वस्त्र करने, हमला करने और बलात्कार का आरोप साबित होने पर न्यूनतम जुर्माना एक लाख रुपए लगाया जाएगा।

हाल ही में राजधानी भोपाल में हुई गैंग रेप की घटना के बाद मध्य प्रदेश सरकार पर कानून व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े हुए थे। यही नहीं, पीड़िता ने भी कहा था कि आरोपियों को चौराहे पर फांसी दी जाए।

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