logo-image

मध्य प्रदेश की कमलनाथ सरकार ने सरकारी नौकरी की उम्र सीमा में किया ये बड़ा बदलाव

कमलनाथ कैबिनेट की मंगलवार की रात को हुई बैठक में तय किया गया है कि राज्य की सरकारी नौकरी की भर्ती प्रक्रिया में राज्य और बाहर के उम्मीदवारों के लिए आयु एक समान होगी.

Updated on: 12 Jun 2019, 02:47 PM

highlights

  • मध्य प्रदेश में सरकारी नौकरी की आयु सीमा में बड़ा बदलाव
  • पूर्व में बाहरी उम्मीदवारों के लिए यह आयु सीमा 21 से 28 वर्ष थी
  • राज्य और बाहर के उम्मीदवारों के लिए आयु एक समान होगी

नई दिल्ली:

मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) की कमलनाथ (Kamalnath) सरकार ने सरकारी नौकरी की आयु सीमा में बड़ा बदलाव किया है, अब राज्य के बाहर के उम्मीदवार भी 35 वर्ष की आयु तक लोक सेवा आयोग (पीएससी) की परीक्षा में सम्मिलित हो सकेंगे. यह बदलाव सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी किए गए निर्देशों के तहत किया गया है.

यह भी पढ़ें- तपती गर्मी से केरला एक्सप्रेस में बिगड़ी यात्रियों की हालत, 4 की मौत

कमलनाथ कैबिनेट की मंगलवार की रात को हुई बैठक में तय किया गया है कि राज्य की सरकारी नौकरी की भर्ती प्रक्रिया में राज्य और बाहर के उम्मीदवारों के लिए आयु एक समान होगी. अब लोक सेवा आयोग की परीक्षा में न्यूनतम आयु 21 और अधिकतम आयु 35 वर्ष कर दी गई है. पूर्व में बाहरी उम्मीदवारों के लिए यह आयु सीमा 21 से 28 वर्ष थी. साथ ही अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, महिलाओं आदि के लिए आयु सीमा 21 से 40 वर्ष करने का निर्णय लिया गया.

यह भी पढ़ें- भोपाल में दुष्कर्मी और हत्यारोपी जेल गया, वकील नहीं करेंगे पैरवी

सरकार ने लोक सेवा आयोग की परिधि से बाहर के तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी पदों के लिए खुली प्रतियोगिता से सीधी भर्ती के भरे जाने वाले पदों के लिए आयु सीमा 18 से 32 वर्ष निर्धारित की गई है. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिलाओं आदि के लिए आयु सीमा 18 से 37 वर्ष करने का निर्णय लिया गया है.