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इंदौर बिल्डर संदीप अग्रवाल हत्याकांड : मुख्य साजिशकर्ता रोहित सेठी के अवैध निर्माण तोड़ने के लिए हाईकोर्ट में देर रात तक चली सुनवाई

कोर्ट ने कहा आरोपी खुद ही अवैध निर्माण को ध्वस्त करे, नहीं तो नगर निगम तोड़ने का काम करेगा

Updated on: 13 Mar 2019, 12:23 PM

इंदौर:

इंदौर बिल्डर संदीप अग्रवाल हत्याकांड के साजिशकर्ता रोहित सेठी के अवैध निर्माण को तोड़ने के लिए इंदौर हाईकोर्ट में देर रात सुनवाई हुई. इस हाई प्रोफाइल मामले में स्पेशल बेंच के 2 जजों ने इस मामले पर सुनवाई करते हुए रोहित सेठी के वकील को 2 दिन का समय दिया है. उन्होंने कहा कि वह अपने बंगले के आगे के निर्माण कार्य को खुद ही ध्वस्त कर ले. अगर वह इस निर्माण कार्य को नहीं हटाता है तो नगर निगम का अमला उनके घर के अवैध निर्माण को हटाएगा.इस हाई प्रोफाइल मामले को लेकर हाईकोर्ट में देर रात सुनवाई हुई.

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उधर नगर निगम की ओर से शासकीय वकील रविंद्र सिंह छाबड़ा ने बताया कि चूंकि नगर निगम की ओर से अपील दायर की गई थी कि रोहित शेट्टी ने अपने बंगले के आगे की ओर अवैध निर्माण किया है. नगर निगम की ओर से दायर याचिका को रुकवाने के लिए रोहित शेट्टी के वकील ने जो याचिका दायर की थी, उसे हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया है. वहीं हाई कोर्ट ने रोहित शेट्टी के पक्षकार की ओर से मांगे गए समय के लिए उन्हें 2 दिन का समय दिया है. इस समय के अंदर अवैध निर्माण को खुद ही तोड़े नहीं तो 2 दिन बाद इस पूरे मामले में फिर से सुनवाई की जाएगी.