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जम्मू-कश्मीर: बच्चियों से बलात्कार मामले में मौत की सज़ा वाला बन सकता है क़ानून

कठुआ जिले में खानाबदोश बकरवाल समुदाय की आठ वर्षीय एक बच्ची की बलात्कार के बाद हत्या मामले के बाद मौत की सजा का प्रावधान वाला बयान आया है।

Updated on: 13 Apr 2018, 08:42 AM

नई दिल्ली:

जम्मू कश्मीर की मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने कहा कि उनकी सरकार बच्चियों से बलत्कार के मामलों में मौत की सजा का प्रावधान वाला कानून बनाएगी।

बता दें कि कठुआ जिले में खानाबदोश बकरवाल समुदाय की आठ वर्षीय एक बच्ची की बलात्कार के बाद हत्या मामले के बाद मौत की सजा का प्रावधान वाला बयान आया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार इस मामले में कानून को बाधित नहीं होने देगी और बच्ची के साथ इंसाफ होगा। इस बच्ची की बलात्कार के बाद हत्या के मामले ने तूल पकड़ लिया है क्योंकि जम्मू में वकीलों ने मामले को सीबीआई को सौंपने को लेकर गुरुवार को बंद आयोजित किया था।

जिसके बाद महबूबा ने ट्विटर पर लिखा, 'हम बच्चियों से बलात्कार के मामलों में मौत की सजा का प्रावधान वाला कानून बनाएंगे ताकि इस मासूम बच्ची का मामला इस तरह का आखिरी मामला रह जाए।'

उन्होंने इस घटना का उल्लेख करते हुए कहा , 'एक समूह के गैरजिम्मेदाराना कृत्यों और बयानों से कानून को बाधित नहीं होने दिया जाएगा। उचित प्रक्रिया का पालन किया जा रहा है, जांच तेजी से चल रही है और इंसाफ किया जाएगा।'

कठुआ में वकीलों ने सोमवार को अपराध शाखा को आरोप पत्र दाखिल करने से रोकने की कोशिश की थी। आरोप पत्र में लड़की को कथित रूप से अगवा करने, उसे नशीला पदार्थ देने और एक पूजा स्थल में उससे बलात्कार और फिर हत्या करने के बारे में खौफनाक विवरण है।

विपक्षी नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने बीजेपी के दो मंत्रियों पर कोई कार्रवाई न करने को लेकर मुख्यमंत्री पर हमला बोला है। ये मंत्री आरोपियों के समर्थन में आयोजित एक रैली में शामिल हुए थे।

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