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यूपी के कानपुर में NIA और पुलिस के छापे में 100 करोड़ के पुराने नोट बरामद, 16 लोग गिरफ्तार

उत्तर प्रदेश के कानपुर में राष्ट्रीय जांच एजेंसी और राज्य पुलिस की बड़ी कार्रवाई में 100 करोड़ रुपये के पुराने नोटों को बरामद किया गया है।

Updated on: 17 Jan 2018, 12:48 PM

नई दिल्ली:

उत्तर प्रदेश के कानपुर में राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) की तरफ से मिली खुफिया जानकारी पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने करीब 100 करोड़ रुपये के पुराने नोटों को बरामद किया है।

पुलिस ने इस मामले में 16 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनमें आनंद खत्री, संतोष यादव, मोहित डिगड़ी, संजय सिंह, कोटेश्वर राव और मनीष अग्रवाल के नाम अभी तक सामने आए हैं।

पुलिस अधिकारी के मुताबिक, 'कानपुर पुलिस को एक बंद घर से बड़ी मात्रा में पुराने नोटों का जखीरा मिला है। इस नोट को बदलवाने की कोशिश कर रहे बिचौलियों को भी गिरफ्तार किया गया है। एक अनुमान के मुताबिक यह रकम करीब 80 करोड़ रुपये के पास हो सकती है।'

पुलिस ने हालांकि इस मामले में शामिल लोगों के नाम बताने से इनकार कर दिया है। पुलिस सूत्रों ने बताया, 'हम इस मामले में किसी पुलिस अधिकारी की भूमिका होने की संभावना की जांच कर रहे हैं।'

वहीं एक अन्य पुलिस सूत्र ने बताया कि कानपुर के सीसामाउ इलाके में छापा मारा गया और स्वरूप नगर में कुछ लोगों हिरासत में लिया गया। अधिकारी ने बताया कि अभी नोटों की गिनती जारी है। इस मामले की जानकारी रिजर्व बैंक और आयकर अधिकारियों को भी दी गई है। 

कानपुर के एसएसपी एके मीणा ने बताया, 'हमें कानपुर में एक व्यक्ति के घर में करोड़ों रुपये के प्रतिबंधित नोटों की मौजूदगी की सूचना मिली थी।'

एसएसपी ने बताया था कि इस घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने छापेमारी की और रिज़र्व बैंक एवं आयकर अधिकारियों को घटना की जानकारी दी।  

गौरतलब है कि नोटबंदी के बाद से देश में ऐसे कई मामले सामने आए हैं, जहां से पुराने नोटों की बरामदगी हुई है।

बता दें कि 8 नवंबर 2016 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 500 और 1000 रुपये के नोटों को प्रतिबंधित कर दिया था। इसके बाद आरबीआई ने 500 और 2000 हज़ार रुपये के नए नोट जारी किए थे।

सरकार ने पुराने नोटों को बैंक/आरबीआई में जमा कराने की आखिरी तारीख 30 दिसंबर रखी थी जिसे बाद में कुछ नियमों के साथ बढ़ा कर 31 मार्च 2017 कर दिया गया था।

इसके बाद पुराने नोटों को रखने पर सजा का प्रावधान भी रखा गया था। सरकार ने याद के तौर पर सिर्फ 10 पुराने नोट रखने की इजाजत दी थी इसके ऊपर की संख्या के नोट पाए जाने पर 5 हज़ार रुपये और 4 साल की जेल का प्रावधान रखा गया है।

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