logo-image

तीन तलाक बिल आज राज्य सभा में होगा पेश, अब मजिस्ट्रेट दे सकेंगे जमानत

मुस्लिम महिला विधेयक 2017 के नाम से यह बिल पिछले साल दिसंबर में सरकार ने इसे लोकसभा से पारित कर दिया था।

Updated on: 10 Aug 2018, 07:30 AM

नई दिल्ली:

तीन तलाक बिल को आज राज्यसभा में पेश किया जाएगा। सरकार की कोशिश है कि जल्द से जल्द इस बिल को पास करवाया जाए। भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) ने अपने सांसदों के लिए व्हिप जारी कर सदन में उपस्थित रहने को कहा गया है। तीन तलाक बिल को लेकर कैबिनेट ने संशोधन को मंजूरी दे दी है। कैबिनेट के संशोधन के बाद अब तीन तलाक में मेजिस्ट्रेट इस केस में बेल दे सकता है।

हालांकि कैबिनेट ने यह तय किया है कि यह अधिकार केवल मजिस्ट्रेट के पास ही होगा। नए संशोधन में भी इस बिल को गैरजमानती ही बनाया गया है। अगर राज्यसभा में यह बिल पास हो जाता है तो फिर से इस संशोधित विधेयक को लोकसभा में पास होने के लिए भेज दिया जाएगा।

मुस्लिम महिला विधेयक 2017 के नाम से यह बिल पिछले साल दिसंबर में सरकार ने इसे लोकसभा से पारित कर दिया था। इस बिल के अनुसार तीन तलाक को अपराध घोषित कर दिया गया था। बिल के मुताबिक अगर कोई इसका उल्लंघन करता है तो इसके लिए तीन साल तक की सजा और जुर्माने का प्रावधान किया है।

और पढ़ेंः तीन तलाक बिल में संशोधन को तैयार नरेंद्र मोदी सरकार, कैबिनेट ने दी मंजूरी

बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने तीन तलाक को असंवैधानिक घोषित कर दिया है। कोर्ट के इस फैसले के बाद केंद्र सरकार ने इस मसले पर लोक‍सभा में एक विधेयक पारित किया। इस विधेयक के तहत तीन तलाक देने वालों के लिए जेल की सजा का प्रावधान किया गया है।

इससे पहले पीएम मोदी ने सभी सांसदों से दलगत राजनीति से ऊपर उठने और तीन तलाक विधेयक पारित करने में सरकार की मदद करने का 'विनम्र निवेदन' किया था।

पीएम मोदी ने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद तीन तलाक विधेयक संसद द्वारा पारित नहीं हुआ और मुस्लिम महिलाओं को उनके अधिकारों से वंचित किया गया।