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भगोड़ा हीरा कारोबारी नीरव मोदी को लगा झटका, चौथी बार जमानत याचिका हुई खारिज

एक दिन पहले रॉयल कोर्ट ऑफ जस्टिस (Royal Court Of Justice) में उसकी जमानत पर सुनवाई पूरी हो गई थी.

Updated on: 13 Jun 2019, 07:04 AM

नई दिल्ली:

ब्रिटेन में भगाेड़ा हीरा कारोबारी नीरव मोदी की जमानत याचिका एक बार फिर खारिज हो गई है. एक दिन पहले रॉयल कोर्ट ऑफ जस्टिस (Royal Court Of Justice) में उसकी जमानत पर सुनवाई पूरी हो गई थी. नीरव मोदी (Nirav Modi) ने चौथी बार जमानत याचिका के लिए गुहार लगाई थी. इससे पहले तीन बार उसकी जमानत याचिका खारिज की जा चुकी है. उधर, मुंबई में नीरव मोदी (Neerav Modi) के लिए मुंबई की आर्थर रोड जेल (Arthur Road Jail) में तैयारी चल रही है. नीरव मोदी के प्रत्‍यर्पण (Nirav MOdi Extradition) की स्‍थिति में उसे इसी जेल की बैरक नंबर 12 में रखा जा सकता है.

जज ने नीरव को लेकर कड़ी टिप्पणी करते हुए शक भी जताया है कि अगर जमानत मिली तो सबूतों से छेड़छाड़ की जा सकती है. सुनवाई के दौरान जज ने नीरव मोदी के वकील को फटकार भी लगाई. जज ने कहा है कि वह इस बात पर यकीन नहीं कर सकते कि बेल मिलने पर किसी सबूत को नष्ट नहीं किया जाएगा. सुनवाई के दौरान जज ने यह भी कहा कि भविष्य में क्या होगा, कौन जानता है. नीरव मोदी हिंदुस्तान में 13,000 करोड़ रुपए के पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) धोखाधड़ी मामले में वॉन्टेड है.

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जज ने यह भी कहा कि याचिकाकर्ता पर कई देशों में धोखाधड़ी के मामले दर्ज हैं, ऐसे में जमानत देना उचित कदम नहीं होगा. इससे पहले लंदन की ही एक अदालत ने 48 साल का कारोबारी नीरव मोदी को 26 जून तक जेल (न्यायिक हिरासत) में रहने का फैसला सुनाया था.

19 मार्च को नीरव मोदी को होलबोर्न से गिरफ्तार किया गया था. उसके बाद से ही वह प्रत्यर्पण कार्यवाही के खिलाफ लड़ रहा है. नीरव मोदी और उसके मामा मेहुल चोकसी के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) और केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) 13,000 करोड़ रुपए की बैंक धोखाधड़ी मामले के संबंध में जांच कर रही हैं.