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Social Media को आधार से लिंक करने की याचिका की Supreme Court में सुनवाई आज

सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में केंद्र सरकार, गूगल, ट्विटर, यूट्यूब और अन्य लोगों को नोटिस भेजा था और उनसे 13 सितंबर तक प्रतिक्रिया मांगी गई थी.

Updated on: 13 Sep 2019, 07:44 AM

highlights

  • Social Media को आधार कार्ड से जोड़ने के मामले मे दायर याचिका की सुनवाई आज. 
  • SC ने इस मामले में केंद्र सरकार, Google, Twitter, Youtube और अन्य लोगों को नोटिस भेजा था.
  •  सरकार फेसबुक, ट्विटर जैसे सोशल मीडिया अकाउंट्स को आधार कार्ड से लिंक करने की तैयारी में है. 

नई दिल्ली:

Social Media को आधार (Adhaar) से लिंक करने के मामले में Facebook की याचिका पर Supreme Court में आज सुनवाई होनी है. दरअसल, ये सारे मामले मद्रास हाईकोर्ट, बॉम्बे हाईकोर्ट और मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के सामने लंबित हैं. फेसबुक ने सुप्रीम कोर्ट के सामने अर्ज़ी लगाई थी कि इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया जाना चाहिए.

SC ने इस मामले में केंद्र सरकार, Google, Twitter, Youtube और अन्य लोगों को नोटिस भेजा था और उनसे 13 सितंबर तक प्रतिक्रिया मांगी गई थी. इस मामले की अगस्त में सुनवाई करते हुए जस्टिस दीपक गुप्ता (Justice Deepak Gupta) और जस्टिस अनिरुद्ध बोस (Justice Aniruddha Bose) ने कहा था कि सोशल मीडिया को आधार से लिंक करने का जो मामला मद्रास हाईकोर्ट के सामने लंबित है वह जारी रहेगा लेकिन कोई अंतिम आदेश इस मामले में पारित नहीं किया जाएगा.

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दरअसल, सरकार फेसबुक, ट्विटर जैसे सोशल मीडिया अकाउंट्स को आधार कार्ड से लिंक करने की तैयारी में है. इस मामले में सरकार ने UIDAI से राय भी मांगी थी. हालांकि, यह बताया जा रहा था कि चूंकि आधार का इस्तेमाल सरकार की कल्याणकारी योजनाओं और सब्सिडी से जुड़ी योजनाओं के लिए हो रहा है इसलिए इसे आधार से लिंक करना मुश्किल है.

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साथ ही किसी अपराध की स्थिति में सरकार आधार से जुड़े मोबाइल नंबर और अन्य डिटेल्स को खंगालना चाहेगी जो कि आधार एक्ट के तहत गैर-कानूनी है. बता दें कि पिछले साल जुलाई में पहचान के लिए सोशल मीडिया को आधार से लिंक करने के मामले में एंटोनी क्लीमेंट रूबिन ने एक पीआईएल दायर की थी.