गैरकानूनी निर्माण पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, केरल में अवैध इमारत गिराने के आदेश
केरल के मरादू में अवैध फ्लैट्स को ध्वस्त करने के स्पष्ट आदेश के बावजूद राज्य सरकार की हीला-हवाली पर सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी नाराजगी जाहिर की है.
highlights
- केरल के मरादू में अवैध फ्लैट्स का है मामला.
- सरकार की हीला-हवाली पर की सख्त टिप्पणी.
- कहा-मकसद अवैध निर्माण रोकना है.
नई दिल्ली:
केरल के मरादू में अवैध फ्लैट्स को ध्वस्त करने के स्पष्ट आदेश के बावजूद राज्य सरकार की हीला-हवाली पर सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी नाराजगी जाहिर की है. शुक्रवार को इस मामले में सुनवाई के दौरान जस्टिस अरुण मिश्रा ने केरल सरकार के रवैये से नाराज होकर सख्त टिप्पणी की. उन्होंने कहा कि अदालत का मकसद बिल्डिंग खाली कराना नहीं, बल्कि अवैध निर्माण रोकना था. इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने केरल सरकार को हर फ्लैट मालिक को अंतरिम मुआवजे के तौर पर चार हफ्तों के भीतर 25-25 लाख रुपए देने को भी कहा.
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केरल सरकार के रवैये पर जताई नाराजगी
इस मामले में शुक्रवार सुप्रीम कोर्ट ने केरल सरकार के उस प्रस्ताव को ठुकरा दिया, जिसमे बिल्डिंग को खाली कराने पर तो राजीनामा था, लेकिन चार अपार्टमेंट वाली बिल्डिंग को अभी न गिराने का प्रस्ताव दिया गया था. राज्य सरकार के रवैये से नाराज जस्टिस अरुण मिश्रा ने कहा, हमारा मकसद बिल्डिंग खाली करना नहीं, बल्कि अवैध निर्माण रोकना था. बेहद तल्ख टिप्पणी में जस्टिस अरुण मिश्रा ने कहा कि राज्य सरकार अगर अपने स्तर पर यह नहीं कर सकती, तो हम किसी और से कराएंगे. किसी भी कीमत पर गैरकानूनी निर्माण को जारी नहीं रखा जा सकता.
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हर फ्लैट मालिक को 25 लाख का अंतरिम मुआवजा
सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के मुताबिक चार हफ्ते के अंदर केरल सरकार को हर फ्लैट मालिक को चार हफ्तों में 25 लाख रुपए का अंतरिम मुआवजा देना है. यह रकम बिल्डर से वसूली जाएगी. बाकी के मुआवजे की रकम रिटायर्ड जज, टेक्निकल एक्सपर्ट और सिविल इंजीनियर की कमेटी तय करेगी. अवैध निर्माण गिराए जाने को लेकर राज्य के मुख्य सचिव एक हफ्ते के अंदर हलफनामा दायर करेंगे. इस मामले की अगली सुनवाई अब 25 अक्टूबर को होगी.
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