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अश्लील वीडियो मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फेसबुक,गूगल, याहू समेत कई कंपनियों पर लगाया 1 लाख का जुर्माना

सुप्रीम कोर्ट ने सोशल मीडिया पर यौन अपराधों से जुड़े वीडियो पर रोक लगाने के मामले में इंटरनेट कंपनियों की ओर से जवाब दाखिल करने में विफल रहने पर एक लाख रू का जुर्माना लगाया है।

Updated on: 21 May 2018, 10:12 PM

नई दिल्ली:

सुप्रीम कोर्ट ने सोशल मीडिया पर यौन अपराधों से जुड़े वीडियो पर रोक लगाने के मामले में गूगल, फेसबुक और याहू जैसी इंटरनेट कंपनियों की ओर से जवाब दाखिल करने में विफल रहने पर एक लाख रू का जुर्माना लगाया है।

जस्टिस मदन बी लोकुर और यू यू ललित की एक पीठ ने जुर्माना लगाते हुए कहा,' याहू, फेसबुक आयरलैंड, फेसबुक इंडिया, गूगल इंडिया, गूगल इंक, माइक्रोसॉफ्ट और वाट्सएप ने न्ययालय के स्पष्ट आदेश के बावजूद इस मामले में अब तक कोई जवाब दाखिल नहीं किया और न ही इस बारे में कोई दस्तावेज जमा किए हैं।'

उन्होंने कहा कि हमने 16 अप्रैल को दिए गए आदेश में साफ किया था कि इंटरनेट कंपनियां रिपोर्ट में की गई सिफारिशों को लेकर उठाए गए कदमों से न्यायालय को अवगत कराए।

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गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने इंटरनेट कंपनियों को निर्देश दिया था कि यौन अपराध से जुड़े वीडियो को रोकने के लिये उठाए गए कदमों को लेकर हलफनामा दायर करें।

बता दें कि पीठ ने इन सभी कंपनियों से 15 जून तक हलफनामा दायर कर बताने को कहा है कि इस तरह के अश्लील वीडियो ब्लॉक करने के लिए उन्होंने क्या उपाय किए। साथ ही रजिस्ट्री से भी कुछ अवधि तक इन कंपनियों से फिक्स्ड राशि जमा कराने को कहा गया है।

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