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सुप्रीम कोर्ट के मुख्‍य न्‍यायाधीश ने क्‍यों कहा- आप जैसे लोग देश में शांति कायम नहीं होने देंगे

याचिकाकर्ता ने दरसअल सरकार की ओर से अधिग्रहित की गई गैर विवादित ज़मीन पर पूजा की इजाज़त मांगी थी.

Updated on: 12 Apr 2019, 01:56 PM

नई दिल्‍ली:

सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या में विवादित जगह पर पूजा की इजाजत की मांग वाली अर्ज़ी खारिज कर दी. चीफ जस्टिस ने याचिका पर सुनवाई के दौरान कहा- आप जैसे लोग देश को शांति से नहीं रहने देंगे. सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता पर इलाहाबाद हाईकोर्ट से लगाए गए पांच लाख के जुर्माने को भी हटाने से भी इंकार कर दिया. याचिकाकर्ता ने दरसअल सरकार की ओर से अधिग्रहित की गई गैर विवादित ज़मीन पर पूजा की इजाज़त मांगी थी.

पंडित अमरनाथ मिश्रा ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी. इससे पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भी इस याचिका को नकारते हुए पांच लाख रुपये का जुर्माना लगाया था. सुप्रीम कोर्ट ने इस आदेश को रद्द करने से मना कर दिया है और जुर्माना बरकरार रखा है.