सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस के पूर्व नेता सज्जन कुमार की जमानत याचिका को किया खारिज
सुप्रीम कोर्ट ने सज्जन कुमार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी, वे 1984 के सिख विरोधी दंगों के मामले में शामिल थे
highlights
- सज्जन कुमार की याचिका खारिज
- सुप्रीम कोर्ट में दी थी जमानत याचिका
- 1984 सिख विरोधी दंगे के आरोपी
नई दिल्ली:
सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस पूर्व नेता सज्जन कुमार की याचिका को खारिज कर दिया है. सज्जन कुमार 1984 सिख दंगें के आरोपी हैं. सज्जन कुमार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका देकर बेल देने की मांग की थी. उच्चतम न्यायालय ने उसकी मांग को खारिज कर दिया. सुप्रीम कोर्ट ने सज्जन कुमार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी. वे 1984 के सिख विरोधी दंगों के मामले में शामिल थे.
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Supreme Court refuses to grant bail to former Congress leader Sajjan Kumar who was sentenced to life imprisonment for his involvement in 1984 anti-Sikh riots case. (File pic) pic.twitter.com/DnnVw4ST8P
— ANI (@ANI) August 5, 2019
इससे पहले भी सिख दंगा केस में सजायाफ्ता सज्जन कुमार की अर्ज़ी पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टल गई थी. जस्टिस संजीव खन्ना ने खुद को सुनवाई से अलग कर लिया था. 1984 सिख दंगा के सजायाफ्ता सज्जन कुमार ने दिल्ली हाई कोर्ट से मिली उम्रकैद की सजा के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दायर की थी. बताया जाता है कि अब मामला दूसरी बेंच के सामने लगेगा.
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बता दें कि करीब 34 साल बाद दिल्ली हाई कोर्ट की बेंच ने सिख दंगा के दोषी सज्जन कुमार को उम्रकैद की सजा सुनाई थी. वह आपराधिक षडयंत्र, हिंसा और दंगा भड़काने का दोषी है. दिल्ली हाईकोर्ट ने सज्जन के अलावा बलवान खोखर, कैप्टन भागमल और गिरधारी लाला को उम्रकैद की सजा सुनाई है. 1984 में दिल्ली कैंट के राजनगर में एक ही परिवार के पांच लोगों को मार दिया था.
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